दोषियों को मिलनी चाहिए फांसी: शाइस्ता
धारा 302 लगाने पर मॉब लिचिंग के शिकार तबरेज अंसारी की पत्नी ने कहा कि इस फैसले से पति को सही न्याय मिलेगा।
-शाइस्ता बोली डीआइजी के फैसले से खुश हूं
जागरण संवाददाता, सरायकेला : तबरेज अंसारी मॉब लिचिग मामले में धारा 302 फिर से जोड़े जाने पर परिजनों ने खुशी जाहिर की है। सरायकेला-खरसावां के धातकीडीह गांव में मॉब लिचिग के शिकार तबरेज अंसारी के हत्यारोपितों पर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा चलाने संबंधी डीआइजी के फैसले पर तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन ने गुरुवार को कहा कि अब उसे न्याय भी मिलेगा। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उसे सुकून तब मिलेगी, जब दोषियों को फांसी की सजा होगी। शाइस्ता इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की।
वहीं, तबरेज के चाचा मशरुर आलम ने कहा कि आठ दिन पहले एसपी कार्तिक एस ने धारा 302 हटाकर 304 लगा दी थी। वह आरोपितों के दबाव में उन्हें बचाना चाह रहे थे। कहा कि न्यायालय पर पूरा भरोसा है। वहां दोषी दंडित होंगे। इंसाफ जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, तब जाकर सही न्याय होगा।
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पुलिस ने लिया यूटर्न
सरायकेला पुलिस ने इस मामले में यूटर्न लेते हुए आरोपियों पर फिर से धारा 302 लगा दी है। बुधवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि पुलिस ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल कर सभी 13 आरोपियों के ऊपर धारा 302 व अन्य धाराएं लगाई है। पुलिस ने यह कार्रवाई एमजीएम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की है। इससे पहले पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट व एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर 11 आरोपियों पर धारा 302 को हटाकर धारा 304 लगा दी गई थी। बाद में पकड़े गए दो अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होना बाकी था। बुधवार को सरायकेला-खरसावां की अदालत में पुलिस ने सभी 13 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर कर आईपीसी की अन्य धाराओं के साथ हत्या की धारा 302 लगाई है।
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पत्नी ने दी थी आत्महत्या की धमकी
कुछ दिन पहले तबरेज की पत्नी शाइस्ता परवीन ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में सभी रिपोर्ट्स की मांग की थी। साथ ही धारा 302 नहीं लगाने की स्थिति में उपायुक्त कार्यालय में आत्महत्या की धमकी दी थी।
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क्या है मामला
धातकीडीह गांव में ग्रामीणों ने 17-18 जून की रात चोरी के आरोप में कदमडीहा के तबरेज अंसारी को पकड़कर ग्रामीणों ने पिटाई की। इसका वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने 18 जून को तबरेज को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। जहां तबरेज की तबियत बिगड़ने पर 22 जून को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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पत्नी ने दर्ज कराई हत्या की प्राथमिकी
तबरेज की मौत के बाद पत्नी शाइस्ता परवीन ने थाना में धातकीडीह के पप्पू मंडल व अन्य सौ ग्रामीणों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने भादवि की धारा 147/149/341/342/323/302/295अ के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए 11 आरोपियों को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि अन्य दो आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया।