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आरटीआइ के 19 मामले की सुनवाई, तीन निष्पादित

जागरण संवाददाता, सरायकेला: जिला समाहरणालय स्थित अपर उपायुक्त के कार्यालय में शुक्रवार को

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Sep 2017 05:56 PM (IST)Updated: Fri, 22 Sep 2017 05:56 PM (IST)
आरटीआइ के 19 मामले की सुनवाई, तीन निष्पादित
आरटीआइ के 19 मामले की सुनवाई, तीन निष्पादित

जागरण संवाददाता, सरायकेला: जिला समाहरणालय स्थित अपर उपायुक्त के कार्यालय में शुक्रवार को अपर उपायुक्त कुंज बिहारी पांडेय ने सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम संबंधित 19 मामले की सुनवाई की। नौ आवेदक उपस्थित हुए और तीन मामले का निष्पादन कियागया। जानकारी हो कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति सरकारी योजना एवं गतिविधि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग के जनसूचना पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। जनसूचना पदाधिकारी से जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर जिला स्तरीय अपीलीय पदाधिकारी को आवेदन करना होगा, जहां आवेदक को संबंधित जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है। अपर उपायुक्त के कार्यालय में शुक्रवार को अपीलीय पदाधिकारी सह अपर उपायुक्त कुंज बिहारी पांडेय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के कुल 19 आवेदनों पर सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। नौ आवेदक उपस्थित हुए और दस आवेदक अनुपस्थित रहे। अपर उपायुक्त पांडेय ने मामले की सुनवाई करते हुए गम्हरिया अंचल के तीन मामले में आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराते हुए अभिलेख बंद किया। शेष सोलह मामले की सुनाई के लिए अगली तिथि तय की गई। सोलह मामले में कार्यपालक पदाधिकारी आदित्यपुर, अंचलाधिकारी राजनगर, अंचलाधिकारी गम्हरिया व अंचलाधिकारी नीमडीह के आवेदन हैं।


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