12 उपद्रवियों को मिली चार साल की सजा
जागरण संवाददाता, सरायकेला : राजनगर थाना के शोभापुर गांव में बच्चा चोर की अफवाह में चार लोगो
जागरण संवाददाता, सरायकेला : राजनगर थाना के शोभापुर गांव में बच्चा चोर की अफवाह में चार लोगों की ग्रामीणों द्वारा पीट पीटकर हत्या करने के दौरान नाजायज मजमा लगाकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में बारह उपद्रवियों को चार साल की सजा मिली है।
सजा पाने वालों में कृष्णा साहू, भागीरथी ज्योतिषी, कुंदा ज्योतिषी, फालगुनी ज्योतिषी, तरुण ज्योतिषी, अरुण ज्योतिषी, कृष्णा ज्योतिषी, कान्हू ज्योतिषी, चतुर्भुज साहू, लालटू लोहार, सीताराम साहू व बड़ा कान्हू ज्योतिषी शामिल है। सभी आरोपियों को चार साल की सजा के साथ दो-दो हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
एडीजे प्रथम आशीष सक्सेना की न्यायलय में भादवि की धारा 147,148,149,353 व 452,323, 504,506 में दोषी करार देते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर 12 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है जबकि तीन लोग लक्ष्मीकांत बेहरा उर्फ भुटन, अगस्ती साहू व पंकज कुमार नाग को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। मामले में राजनगर के सीओ राजीव नीरज ने राजनगर थाने में नाजायज मजमा लगाने व उपद्रवी भीड़ द्वारा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए वाहनों को आग के हवाले करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक मणिकांत विजय कुमार ¨कडो ने दी। मामले में बचाव पक्ष की और से अधिवक्ता केपी दुबे व सत्यव्रत ज्योतिषी पैरवीकार थे।
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18 मई को हुई थी घटना
राजनगर थाना के शोभापुर गांव में 18 मई 2017 को बच्चा चोर की अफवाह पर चार लोगों की पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान शोभापुर गांव में उपद्रवियों द्वारा नाजायज मजमा लगाते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए मुर्तजा अंसारी के घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए घर के अंदर से उसके साढ़ू मो. नईम को बाहर निकाला और पीट पीटकर अधमरा कर दिया था। घायल नईम को जब पुलिस अस्पताल ले जा रही थी तभी अभियुक्तों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए पुलिस के एक वाहन व मस्जिद के पास खड़ी नईम के इंडिका कार को आग के हवाले कर दिया था। ग्रामीणों की पिटाई से घायल मो. नईम अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। मामले मे राजनगर के सीओ राजीव नीरज ने 15 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले मे स्पीडी ट्रायल के तहत आरोप पत्र समर्पित किया था। मो. नईम की मौत हो जाने पर इन सभी आरोपितों पर हत्या का भी मामला दर्ज है जो उच्चतम न्यायालय में चल रहा है।