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होली में बिना अनुमति के गाना बजाया तो जाएंगे जेल

होली की तैयारी को लेकर जिला समाहरणालय में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Mar 2019 06:07 PM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2019 06:07 PM (IST)
होली में बिना अनुमति के गाना बजाया तो जाएंगे जेल
होली में बिना अनुमति के गाना बजाया तो जाएंगे जेल

जागरण संवाददाता, सरायकेला: जिला समाहरणालय में सोमवार को उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में होली एवं प्राकृतिक उपासना का पर्व सरहुल को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इसमें आदर्श आचारसंहिता के दायरे में रहकर होली मनाने पर चर्चा की गई।

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उपायुक्त छवि रंजन ने सभी पदाधिकारी एवं समिति सदस्यों को होली की शुभकामना देते हुए थाना प्रभारियों से थानावार समस्याओं की जानकारी ली और थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक करने का निर्देश दिया। समिति के सदस्यों ने होली के मौके पर पानी एवं बिजली आपूर्ति सुचारु रखने का आग्रह किया। सदस्यों ने होली में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर निगरानी रखने का अनुरोध किया। थाना प्रभारियों ने बताया कि उनके थाना क्षेत्र में होली को लेकर किसी तरह की कोई समस्या या मुद्दा नहीं है। जबकि सदस्यों ने आदित्यपुर एवं आरआइटी थाना क्षेत्र में होली के दिन बाहर से आने वाले हुड़दंगियों पर विशेष निगरानी रखने का अनुरोध किया। आदित्यपुर के ओम प्रकाश ने कहा कि आदित्यपुर में पानी की समस्या है। उन्होंने प्रशासन से होली के मौके पर इसका समाधान करते हुए जलापूर्ति व्यवस्था सुचारु रखने का आग्रह किया। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि इस बार होली के मौके पर लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। इसका अनुपालन सबको करना है। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों को आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी भाईचारे के साथ होली मनाने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि होली में किसी राजनीतिक दल काबैनर-पोस्टर नहीं दिखना चाहिए। रैली के लिए थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर अनुमंडल पदाधिकारी को अनुमति के लिए आवेदन दें। आवेदन स्वीकृति के बाद ही रैली निकाली जा सकती है। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों को शांति एवं विधि व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि किसी तरह की कोई अप्रिय सूचना मिले तो तुरंत संबंधित थाना प्रभारी, बीडीओ व सीओ को सूचना दें।

उपायुक्त ने कहा कि कहीं किसी तरह की छेड़खानी या अशांति की सूचना मिले तो उन्हें तुरंत सूचित करें। उन्होंने रात दस बजे से सुबह छह बजे तक बाद डीजे बंद रखने का आदेश दिया। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रात के दस बजे से सुबह छह बजे तक डीजे बजता हुआ पाया गया तो डीजे जब्त का थाने में प्राथमिकी दर्ज करें। डीजे में भड़काउ गाना नहीं बजाएं, जिससे किसी समुदाय या विशेष राजनीतिक पार्टी की भावनाओं को ठेस पहुंचे।

पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार ने कहा कि शांतिपूर्वक होली संपन्न कराने को लेकर जिला पुलिस संवेदनशील है। इसमें शांति समिति के सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा रखती है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर होली का त्योहार संवेदनशील हो गया है। एसपी ने कहा शांति समिति के सदस्य सक्रिय रहें और हुड़दंग करने वाले शरारती तत्व एवं असमाजिक तत्व पर नजर रखें तथा इसकी सूचना तुरंत डीएसपी व थाना प्रभारी को दें। सूचना के लिए एक सौ नंबर पर भी डायल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि होली की बधाई जरूर दें परंतु व्हाट्सअप या फेसबुक पर किसी तरह के भड़काउ मैसेज पोस्ट न करें जिससे तनाव उत्पन्न होने की आशंका हो। अगर किसी तरह के भड़काउ मैसेज आए तो उसे शेयर न करें, बल्कि इसकी सूचना प्रशासन को दें। बैठक में अपर उपायुक्त कुंज बिहारी पांडेय, डीआरडीए निदेशक मुस्तकीम अंसारी, जिला योजना पदाधिकारी सुरेश राय, सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी डॉ. बशारत कयूम व चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी विनय मिश्र, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार, चांडिल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार बंका, समेत जिले के वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे।


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