आभूषण लूटकांड में दो आरोपियों को तीन साल की सजा
चौका में राणा ज्वेलर्स में लूटकांड के दो आरोपियों को तीन साल की सजा मिली।
जागरण संवाददाता, सरायकेला : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विश्वनाथ भगत की अदालत ने चौका में राणा ज्वेलर्स में हुए लूटकांड के आरोपी ईश्वर प्रधान व माइकल जॉन को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एपीपी प्रवीण कुमार ने बताया कि जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर आरोपियों को अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतना होगा। बताया गया कि चौका थाने के कांड संख्या 60/17 में प्रदीप राणा द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार सूचक 08/12/2017 को सुबह में राणा ज्वेलर्स दुकान खोल रहे थे। दुकान खोलने के क्रम में बाइक पर दो अपराधकर्मी आए और लगभग पांच से छह लाख रुपये की ज्वेलरी समेत नकदी लूट कर ले भागे। इसके बाद सूचक प्रदीप व अन्य दुकानदारों ने दौड़ाकर अपराधी को पकड़ना चाहा लेकिन अपराधी भाग गए। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच अभियान चलाया और दोनो आरोपियों को पितकी रेलवे फाटक के पास से लूटे ज्वेलर्स व नकदी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया गया कि मामले में कुल 11 गवाहों की गवाही हुई।