कैदियों को दी गई प्ली बार्गेनिंग की जानकारी
सरायकेला मंडलकारा में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार का लगा शिविर।
जागरण संवाददाता, सरायकेला : सरायकेला मंडलकारा में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीरज विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें एक मामले का निष्पादन करते हुए उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में बंदियों को प्ली बार्गे¨नग की जानकारी दी गई। बंदियों को जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एनके विश्वकर्मा ने बताया कि प्ली बार्गे¨नग के तहत अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर तथा पीड़ित व्यक्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति कर कठोर सजा से बच सकता है। उन्होंने कहा कि प्ली बार्गे¨नग उन अपराधों पर लागू होता है जिसके लिए कानून में सात साल से अधिक सजा का प्रावधान नहीं है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि प्ली बार्गे¨नग द्वारा अभियुक्त अपने वादों को खत्म करा सकते हैं। इससे समय की बचत एवं सजा में कमी का लाभ मिलेगा। जेल अदालत में अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय का एक मामला वाद संख्या जीआर-18 अभियुक्त शेख नसीम का निष्पादन किया गया। इस मौके पर अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुर्गेश चंद्र अवस्थी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुलदीप, काराधीक्षक हिमानी प्रिया, जीपी मधुसूदन महापात्र, एपीपी पीके ¨सह तथा प्ली बार्गे¨नग टीम के सदस्य अधिवक्ता नयना पहाड़ी, नायकी हेम्ब्रम, विधिक छात्र शिव शक्ति नाथ व गुड़की पुर्ती समेत काफी संख्या में बंदी उपस्थित थे।