रोड के किनारे गाड़ी खड़ी करने पर वाहन मालिकों की खैर नहीं
सड़क किनारे बेवजह वाहन पार्क करने वालों पर परिवहन विभाग के सख्ती करने का फैसला लिया है।
जागरण संवाददाता, सरायकेला : परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों और चालकों की खैर नहीं। जहां-तहां वाहन खड़े करने पर जुर्माना देने के साथ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। यहां तक कि वाहन का परमिट रद्द होने के साथ चालक का लाइसेंस रद्द हो सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग के नियम और परिवहन विभाग के नियम के अनुसार एनएच पर वाहन खड़े करने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है, लेकिन अब तक विभाग की ओर से ध्यान नहीं दिया गया था। पर अब जिला परिवहन विभाग रोड पर वाहन खड़े करने वाले वाहन मालिकों व चालकों पर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी में है। मेन रोड पर अनावश्यक वाहनों के खड़े करने से प्राय: दुर्घटनाएं होती है, जिसकी रोकथाम के लिए अब जिला परिवहन विभाग की टीम दिन-रात रोड पर गश्ती करेगी। इस दौरान रोड पर अनावश्यक वाहन खड़े पाए जाने पर वाहन मालिक व चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी अनुप किशोर शरण ने बताया कि आए दिन एनएच किनारे बड़े वाहनों की लंबी कतार लगा दी जाती है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वाहन मालिकों को सख्त हिदायत दी गई है कि रोड पर कतई वाहन खड़ा न करें। जानकारी हो कि रोड पर खड़े वाहन से टकरा आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इसके कारण कई बार कार व बाइक चालक की मौत भी हो जाती है। रात के अंधेरे में यह ज्यादा खतरनाक होती है। रोड पर खड़े वाहनों के लाइट नहीं जलने पर दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होती है। उन्होने कहा कि सड़क दुर्घटना के मुख्य कारण तेज रफ्तार वाहन चलाना, ओवरटेक करना, शराब पी कर वाहन चलाना, बाईक में ट्रिपल राई¨डग, जर्जर एनएच सड़क, नियमित रूप से वाहन जांच अभियान नहीं चलना, यातयात नियमों का पालन नहीं होना है। जिला परिवहन पदाधिकारी अनुप किशोर शरण ने वाहन चालकों को सलाह देते हुए कहा कि नशे की हालत में वाहन न चलाएं। जांच में पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसमें लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है। जिला परिवहन पदाधिकारी शरण ने कहा कि प्राय: देखा जाता है कि सड़क दुर्घटनाओं का कारण नशे की हालत में वाहन चलाने से हो रही है। उन्होंने कहा कि वहन जांच में अब अल्कोहल मीटर से चालकों की जांच की जाएगी और नशे की हालत में पाएं जाने पर चालक का ड्राइ¨वग लासेंस जब्त किया जाएगा। लाइसेंस निलंबित भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन के लिए जिला परिवहन व जिला ट्रैफिक पुलिस पूर्ण रुप से संकल्पित है। हेलमेट नहीं लगाने वाले बाइक चालक तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को काउंसि¨लग कर जागरुक करने के बाद चालान काटा जा रहा है। इसके लिए दो घंटे का वीडियो दिखाया जा रहा है।
सड़क पर जानवरों को लावारिश न छोड़ें
जिला परिवहन पदाधिकारी अनुप किशोर शरण ने सड़क किनारे रहने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने पशुओं को सड़क पर लावारिश हालत में खुला न छोड़ें। शरण ने कहा कि सड़क पर लावारिश पशुओं के कारण आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है। उन्होंने कहा कि सड़क पर लावारिश हालत में पशुओं को खुला छोड़ना नियम के विरुद्ध है। इसके लिए आर्थिक दंड का प्रावधान है। डीटीओ ने कहा कि रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक सड़क पर पशुओं को खुला न छोड़ें।