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चांडिल के पीड़ित को 25 हजार मुआवजा स्वीकृत

जागरण संवाददाता सरायकेला सरायकेला समाहरणालय स्थित एनआइसी सभागार में उपायुक्त अरवा राज

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Oct 2021 06:00 AM (IST)Updated: Fri, 22 Oct 2021 06:00 AM (IST)
चांडिल के पीड़ित को 25 हजार मुआवजा स्वीकृत
चांडिल के पीड़ित को 25 हजार मुआवजा स्वीकृत

जागरण संवाददाता, सरायकेला : सरायकेला समाहरणालय स्थित एनआइसी सभागार में उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित बैठक की गई। बैठक में वर्ष 2021-2022 में अत्याचार अनुदान से संबंधित एक मामले में समिति ने सर्व सहमति से दर्ज एफआइआर के आधार पर अधिनियम एक्ट के तहत पीड़ित को 25 हजार की राशि मुआवजा के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया। इस दौरान निदेशक आइटीडीए संदीप कुमार दोराइबुरु ने बताया कि उक्त मामला चांडिल थाना से संबंधित है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत प्राप्त मामलों पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी को संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए नियमानुसार करवाई सुनिश्चित करने एवं ससमय भुगतान करने के निर्देश दिए। बैठक में डीसी ने कहा कि जागरुकता उद्देश्य से एक्ट संबंधित सभी जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करें। मौके पर आइटीडीए निदेशक संदीप कुमार दोराइबुरु सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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एफआइआर दर्ज करते ही पीड़ित को आर्थिक सहायता पहुंचाने का है प्राविधान : एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उत्पीड़ित व्यक्ति द्वारा एफआइआर दर्ज कराते ही विभाग द्वारा प्रथम चरण में उसे आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्राविधान है। सामान्यत: अपराध सिद्ध होने की स्थिति में उत्पीडित व्यक्ति को 40 हजार से पांच लाख रुपये तक आर्थिक सहायता दिए जाने का प्राविधान है। हालांकि अलग-अलग अपराध प्रवृत्ति पर अलग-अलग मुआवजा का प्राविधान है। क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या अनादर सूचक कार्य करने के मामले में प्रावधान के तहत चार्जशीट कोर्ट में भेजे जाने समय 25 प्रतियरत मुआवजा का भुगतान करना है, जबकि शेष 75 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाने पर देना है।


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