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दुष्कर्म मामले में आरोपित को 10 साल की सजा

एडीजे द्वितीय नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में दुष्कर्म मामले की सुनवाई चली। मामले की सुनाई के दौरान आरोपित बुलेट मंडल दोषी पाया गया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 12:00 AM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 12:00 AM (IST)
दुष्कर्म मामले में आरोपित को 10 साल की सजा
दुष्कर्म मामले में आरोपित को 10 साल की सजा

जासं, सरायकेला : एडीजे द्वितीय नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में दुष्कर्म मामले की सुनवाई चली। मामले की सुनाई के दौरान आरोपित बुलेट मंडल दोषी पाया गया। न्यायाधीश ने मामले में आरोपित को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित आरोपी गम्हरिया का रहने वाला है। भादवि की धारा 376 के तहत उक्त सजा के साथ-साथ 10 हजार अर्थदंड की सजा भी न्यायाधीश ने दी है। इसके साथ ही पीड़िता विवाहिता के कंपनसेशन के लिए भी न्यायाधीश द्वारा उन्होंने दिया गया है। मामले को लेकर अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार द्वारा न्यायालय में सरकार की ओर से जोरदार तरीके से वादी का पक्ष रखा गया था। जिसमें कुल 10 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई।

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गम्हरिया थाने का है मामला : तीन मई 2018 को गम्हरिया थाना अंतर्गत हुई घटना के संबंध में पीड़िता के पति ने थाने में मामला दर्ज कराया गया था। प्राथमिकी के अनुसार घर में अकेली पाकर बुलेट मंडल ने विवाहिता के साथ जबरन दुष्कर्म किया था।


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