तीन बार तलाक कह कर घर से निकाला
कानूनी रूप से प्रतिबंध के बाद ही थाना क्षेत्र के कछुवाकोल नारायणपुर की एक महिला द्वारा अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में तीन तलाक के मामले में परिवाद पत्र दाखिल किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। न्यायालय में दायर परिवाद पत्र संख्या
राजमहल (साहिबगंज) : कानूनी रूप से प्रतिबंध के बाद भी थाना क्षेत्र के कछुवाकोल नारायणपुर की फातिमा बीबी को उसके पति ने तीन बार तलाक कहकर घर से निकाल दिया। फातिमा बीबी ने इस संबंध में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया है। न्यायालय में दायर परिवाद पत्र में फातिमा बीबी ने कहा है कि करीब छह वर्ष पूर्व उसका निकाह राजमहल थाना क्षेत्र के ही झुमरदी टोला नारायणपुर निवासी नूर इस्लाम के साथ हुआ था। निकाह के कुछ दिन बाद से ही उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। प्रताड़ना के क्रम में उसकी सौतन रंगफूल बीबी और सौतन के पिता मो. हन्नान एवं अन्य जहांगीर शेख ने उसके पति को उन्हें प्रताड़ित करने एवं तलाक देने हेतु उत्प्रेरित किया। अंतत: उसका पति उनलोगों की बातों में आकर 25 अगस्त 2019 को उसे तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कहकर घर से निकाल दिया। कानूनी रूप से प्रतिबंध के बाद इस क्षेत्र में इस प्रकार का पहला मामला दर्ज किया गया है। एसडीजेएम द्वारा उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए समर्पित परिवाद पत्र को राजमहल थाना प्राथमिकी दर्ज करने हेतु अग्रेषित कर दिया गया।