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दो सगे भाई समेत तीन को सात साल कारावास

गिरिडीह जिला जज चार ध्रुबचंद्र मिश्रा की अदालत ने बुधवार को हत्या के प्रयास में तीन लोगों क

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Mar 2019 07:49 PM (IST)Updated: Wed, 13 Mar 2019 07:49 PM (IST)
दो सगे भाई समेत तीन को सात साल कारावास
दो सगे भाई समेत तीन को सात साल कारावास

गिरिडीह : जिला जज चार ध्रुबचंद्र मिश्रा की अदालत ने बुधवार को हत्या के प्रयास में तीन लोगों को सात-साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मारपीट और अन्य धाराओं में भी दो साल तक कि सजा सुनाई गई। सभी सजा साथ साथ चलेगी। वही पांच -पांच हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है। सजा पाने वालों में बुधन साव, बिरेंद्र साव और झारखंडी साव शामिल हैं। इनमें बुधन साव और बिरेंद्र साव सगे भाई हैं।

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इसके पूर्व सजा की बिदु पर सुनवाई के लिए तीनों को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय लाया गया था। सजा की बिदु पर बहस करते हुए एपीपी ने कड़ी सजा देने की मांग की। वही बचाव पक्ष के वकील ने न्यूनतम सजा देने की अपील की। न्यायालय ने बीते बुधवार को तीनों को दोषी पाकर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया था। पहले तीनों न्यायालय से जमानत पाकर बाहर थे। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरमोरिया गांव की 27 सितंबर 2006 की है। इस कांड के सूचक रामप्रसाद साव ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि शाम छह बजे उसके चाचा चरकू साव अपने खिचड़ी पड़ोस की दुकान में था।सभी लोग हरवे हथियार लेकर घुस गए और पैसे की मांग को लेकर झगड़ा कर टांगी और रॉड से मारकर जख्मी कर दिए। चाचा को बचाने जब चाची पार्वती देवी, सोनिया देवी आदि आये तो सभी को रॉड और टांगी से मारकर जख्मी कर दिए। घटना का कारण लकड़ी का बकाया पैसा बताया गया है। इस मामले में अभियोजन के तरफ से नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया।


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