दोपहर दो बजते ही खाली होने लगा बाजार
संवाद सहयोगी साहिबगंज सरकार की नई गाइडलाइन की वजह से गुरुवार को दोपहर के दो बजते ह
संवाद सहयोगी, साहिबगंज : सरकार की नई गाइडलाइन की वजह से गुरुवार को दोपहर के दो बजते ही दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे। कुछ ही देर में पूरे शहर की दुकानें बंद हो गईं। करीब तीन बजे एसडीओ पंकज साव व साहिबगंज सीओ कुमार कनिष्क स्वयं निकले और पूरे शहर का चक्कर लगाया। इस दौरान चौक बाजार में कुछ दुकानों को खुला पाया। उन्हें फटकार लगायी। इससे पूर्व सुबह में भी कुछ कपड़ा दुकानों के खुलने की सूचना पर अधिकारी वहां पहुंचे थे। चूंकि दो बजे ही दुकानों को बंद कर देना था। इस वजह से सुबह में दुकानें कुछ जल्दी खुल गई। वैसे सरकार के नए निर्णय के बारे में जानकारी न होने से कुछ लोग असमंजस में भी थे। गौरतलब हो कि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने दुकानों को खोलने की समय सीमा दोपहर दो बजे तक तय कर दी है। पहले यह समय सीमा रात आठ बजे तक थी। अब दोपहर दो बजे तक दुकानों को बंद कर देना है। शाम तीन बजे के बाद मेडिकल संबंधी सेवा को छोड़कर अन्य लोगों को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। सब्जी, फल, दूध, मिठाई व किराना दुकान भी दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगे।
डीसी ने की बैठक : इससे पूर्व उपायुक्त रामनिवास यादव ने बुधवार की देर शाम सरकार द्वारा जारी नए आदेशों से संबंधित के अनुपालन हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी एसडीपीओ, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी अंचलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों से कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को छह मई तक बढ़ाया गया है। इस दौरान सरकार द्वारा कुछ नियमों में संशोधन तथा बदलाव किए गए हैं, जिन्हें जिला स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने कहा कि आप सभी पदाधिकारीगण राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का •िाले में अक्षरस: अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
ये सेवाओं दोपहर दो बजे के बाद भी रहेंगी चालू
--हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें।
--पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी।
--होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। केवल होम डिलीवरी को अनुमति।
--नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे।
--सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी।
--वैसी सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और सामान की लॉजिस्टिक से जुड़े हैं।
--औद्योगिक व खनन कार्य।
--कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस
--प्रिट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय।
--कूरियर सेवाएं।
--पोस्टल व टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं।
--सिक्योरिटी सर्विस।