पीसीपीएनडीटी एक्ट अनुपालन नहीं करने पर लाइसेंस होगा रद
साहिबगंज : संयुक्त स्वास्थ भवन में बुधवार को लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 यानि पीसीपीएनडीटी को ल
साहिबगंज : संयुक्त स्वास्थ भवन में बुधवार को लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 यानि पीसीपीएनडीटी को लेकर एक बैठक हुई। सिविल सर्जन डॉ. एसके मेहरोत्रा की अध्यक्षता में आहूत बैठक में उपस्थित अल्ट्रा साउंड संचालक व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को इस कानून का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। इस अधिनियम के तहत गर्भ के दौरान लिंग परीक्षण करना गैर कानूनी है। किसी भी हालत में भ्रूण ¨लग परीक्षण नहीं करना है। संचालकों को हिदायत दी गई कि वे अधिनियम में प्रावधानों को पालन करेंगे। स्वास्थ विभाग की ओर से कभी भी उनके अल्ट्रा साउंड केंद्र को निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण में कुछ भी गड़बड़ी पाई गई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के अलावा उनका लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। संचालकों को अपने केंद्रों में महिला मरीजों के लिए महिला कर्मी को रखने, सारी सुविधा देने, अल्ट्रा साउंड चिकित्सकों के निर्देशानुसार करने, अल्ट्रा साउंड कराने वाले मरीजों का पूर्ण विवरण सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। मौके पर डॉ. अरविंद कुमार, डॉ. डीएन ¨सह, डॉ. देवेश कुमार, डॉ. दिलीप कुमार ¨सह, डॉ. रणविजय, डॉ. रंजन कुमार के अलावा अल्ट्रा साउंड संचालक केंद्र के प्रतिनिधि उपस्थित थे।