प्रो. अजीत हत्याकांड में मनीष पंडित दोषी करार
बीएसके कालेज बरहरवा के प्रो. अजीत कुमार सिन्हा हत्याकांड के आरोपी मनीष पंडित के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन ने दोषी पाया। आरोपी मनीष पंडित पर मृतक की पत्नी नीलम सिन्हा ने यह आरोप लगाई थी कि नीरज चौधरी 22 जून 2012 से उनके परिवार के लोगों को मोबाइल पर मैसेज भेज कर पांच लाख रूपये मांगते हुए धमकी दे रहा था। 7 अगस्त 2012 की रात्रि लगभग
राजमहल (साहिबगंज) : बीएसके कॉलेज बरहड़वा के प्रो. अजीत कुमार सिन्हा हत्याकांड के आरोपित मनीष पंडित को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन ने दोषी करार दिया है। प्रोफेसर अजीत पर सात अगस्त 2012 को उनके घर में घुसकर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया गया था जिनकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई।
प्रोफेसर की पत्नी नीलम सिन्हा ने अपने बयान में कहा था कि नीरज चौधरी 22 जून 2012 से उनके परिवार के लोगों को मोबाइल पर लगातार मैसेज भेजकर पांच लाख रुपये की मांग कर रहा था। वह जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। 7 अगस्त 2012 की रात लगभग 8 बजे नीरज चौधरी अपने तीन अन्य साथियों के साथ बरहड़वा प्रोफेसर कॉलोनी स्थित उसके घर में घुस आए और उन्हें चाकू से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। शोर-शराबा मचने पर पड़ोसियों ने दो हमलावरों को दबोच लिया जबकि दो अन्य भाग निकले। गंभीर रूप से घायल प्रोफेसर अजीत की बाद में इलाज के दौरान मालदा में मौत हो गई।
बरहड़वा थाना पुलिस ने नीरज चौधरी सहित अन्य तीन के खिलाफ पहले हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जो प्रोफेसर की मौत के बाद हत्या के मामले में परिणत हो गया। मौके से दबोचे गए मनीष पंडित और रमीज राजा बिहार के गोपालगंज जिले के मालवीयनगर के रहने वाले हैं। रमीज राजा के नाबालिग होने के कारण किशोर न्यायालय ने उसे बरी कर दिया, जबकि करीब तीन वर्ष पहले एक अन्य आरोपित नीरज चौधरी की मृत्यु तीनपहाड़ झपाई पुल के समीप बाइक दुर्घटना में हो गई। मामले में एक अन्य आरोपित अभीतक फरार है। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी जीपी ¨सह ने कुल 19 गवाह पेश किए। सजा की ¨बदु पर 19 फरवरी को सुनवाई होगी।