जिले से बाहर जाने के लिए लेना होगा पास
साहिबगंज कोविड-19 के मद्देनजर साहिबगंज जिले में अनलॉक 1.0 के अंदर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों
साहिबगंज: कोविड-19 के मद्देनजर साहिबगंज जिले में अनलॉक 1.0 के अंदर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को सरकार के निहित शर्तों के साथ लागू कराना है। उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में यह निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा अनलॉक 1.0 के संबध में जो दिशा निर्देश जारी किया गया है। साहिबगंज जिला भी उनका अनुपालन होगा। सभी अंचल पदाधिकारी, एसडीपीओ, थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा जिन दुकानों को खुलने की अनुमति दी है केवल वही दुकानों को खुलवाना है। डीसी ने अंचल पदाधिकारी से कहा कि जिन दुकानों की अनुमति सरकार द्वारा मिली है उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है पर उन्हें केवल संबंधित अंचल पदाधिकारी को दुकान खोलने से पूर्व सूचित कर देना होगा। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर सब खुलेंगे, ऑटो रिक्शा चलेंगे। पूर्व की भांति ही धार्मिक आयोजन नहीं किया जाना है तथा सभी एसडीपीओ, थाना प्रभारी सुनिश्चित करेंगे कि जिले में कहीं भी कोई धार्मिक आयोजन न हो किसी भी प्रकार का बड़ा शादी, या सामाजिक आयोजन या बड़ा पारिवारिक आयोजन नहीं किया जाए। साहिबगंज से बाहर जाने वाले लोगों को पूर्व की भांति ही पास लेना होगा। मालवाहक वाहनों को पूर्व की भांति अनुमति नहीं लेनी होगी। डीसी ने सभी चेक नाका पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रखने का निर्देश दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा, उप विकास आयुक्त मनोहर मराण्डी, अपर समाहर्ता अनुज कुमार प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल कर्ण सत्यार्थी, अनुमंडल पदाधिकारी साहिबगंज पंकज साव, जिला आपूर्ति पदाधिकारी मिथलेश झा, पुलिस उपाधीक्षक राजा मित्रा, सभी बीडीओ, सीओ, एसडीपीओ, थाना प्रभारी सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।