प्रो. अजीत के हत्यारे को आजीवन कारावास
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राजमहल (साहिबगंज) : बीएसके कॉलेज बरहड़वा के प्रो. अजीत कुमार सिन्हा हत्याकांड में दोषी करार दिए गए मनीष पंडित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन ने इस मामले में पांच फरवरी को फैसला सुनाते हुए मनीष पंडित को दोषी माना। गुरुवार को इस मामले में सजा सुनाई गई जिसमें मनीष पंडित को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई।
मनीष पंडित पर दिवंगत प्रोफेसर की पत्नी नीलम सिन्हा ने आरोप लगाया था कि नीरज चौधरी ने 22 जून 2012 को मोबाइल पर मैसेज भेजकर उनके परिवार के लोगों को पांच लाख रुपये मांगते हुए धमकी दी थी। सात अगस्त 2012 की रात लगभग आठ बजे नीरज चौधरी अपने तीन साथियों के साथ बरहड़वा स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में उसके घर में घुस गया और अजीत कुमार सिन्हा को चाकू मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। हो-हल्ला होने पर आसपड़ोस के लोग वहां पहुंच गए और दो हमलावरों को धर दबोचा जबकि दो अन्य भागने में सफल रहे। लोगों के सहयोग से घायल प्रोफेसर अजीत को बरहड़वा अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया। मामले को लेकर बरहड़वा थाना पुलिस ने नीरज चौधरी सहित अन्य तीन के खिलाफ हत्या करने के प्रयास का मामला दर्ज किया। मालदा में इलाज के क्रम में प्रोफेसर अजीत की मृत्यु होने पर पुलिस ने इसे हत्या में परिणत कर दिया था। ग्रामीणों के हाथों पकड़े गए मनीष पंडित व रमीज राजा दोनों मालवीय नगर, जिला गोपालगंज बिहार का रहने वाला था। एक अन्य आरोपित के नाबालिग होने के कारण किशोर न्यायालय ने उसे बरी कर दिया, जबकि करीब 3 वर्ष पहले एक अन्य आरोपित नीरज चौधरी की मृत्यु तीनपहाड़ झपाई पुल के समीप बाइक दुर्घटना में हो गई। मामले में एक अन्य आरोपित अभी तक फरार है। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी जीपी ¨सह कुल 19 गवाह प्रस्तुत कर आरोपी मनीष पंडित के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सफल रहे।