राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दो सौ पत्थर कारोबारियों को दिया बड़ा झटका, 300 करोड़ से अधिक का लगाया जुर्माना
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिले के 203 पत्थर कारोबारियों पर 300 करोड़ से अधिक का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया है। सभी कारोबारियों को इस संबंध में पत्र भेजकर जल्द से जल्द राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।
जागरण संवाददाता, साहिबगंज: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिले के 203 पत्थर कारोबारियों पर 300 करोड़ से अधिक का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया है। सभी कारोबारियों को इस संबंध में पत्र भेजकर जल्द से जल्द राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।
हालांकि कई कारोबारी इस जुर्माने के विरोध में हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। ऐसे में कारोबारियों की नजर हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। इसके अलावा 38 कारोबारियों का सीटीओ भी रद्द कर दिया गया है। कई पत्थर कारोबारियों पर डेढ़ से दो करोड़ रुपए तक का जमा करने को कहा गया है।
कारोबारियों में मचा हड़कंप
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है। इससे पहले 2019 में भी सौ से अधिक कारोबारियों पर 6.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। कुछ पत्थर कारोबारियों ने राशि जमा की थी तो कई ने नहीं किया।
सामजिक कार्यकर्ता ने दायर की थी याचिका
गौरतलब हो कि जिले में हो रहे अंधाधुंध पत्थर खनन के विरोध में जिले के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर ने 2017 में एनजीटी में याचिका दायर की थी। इसके बाद जिले में लगातार कार्रवाई हो रही है। इस क्रम में अब तक दर्जनों पत्थर क्रशरों को खदानों को बंद कराया जा चुका है।
प्रदूषण की स्थिति मापने के लिए छह जगह एलईडी डिस्प्ले लगाने की तैयारी चल रही है। क्रशरों में पानी छिड़काव की व्यवस्था की गई है। पौधरोपण भी कराया जा रहा है।
क्या बोले साहिबगंज डीसी
साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव ने कहा कि जिले के 203 पत्थर कारोबारियों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में सूचना दी है। इसपर आगे की कार्रवाई की जा रही है।