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जेल अदालत में कैदियों को दी गई कानून की जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को मंडल कारा साहिबगंज में जेल अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि सीजेएम प्रभात कुमार शर्मा ने किया। इ

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Sep 2018 06:28 PM (IST)Updated: Sun, 16 Sep 2018 06:28 PM (IST)
जेल अदालत में कैदियों को दी गई कानून की जानकारी
जेल अदालत में कैदियों को दी गई कानून की जानकारी

साहिबगंज: जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को मंडल कारा साहिबगंज में जेल अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि सीजेएम प्रभात कुमार शर्मा ने किया। इस दौरान कैदियों की समस्याओं से अवगत हुए। सीजेएम ने कैदियों को कानूनी जानकारी दी। सीजेएम ने जेल प्रशासन को पीड़ित कैदी के लिए निश्शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवेदन जिला विधिक सेवा कार्यालय में भेजने का आदेश दिए।

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कार्यक्रम का मंच संचालन सचिव सूर्यमणि त्रिपाठी ने किया। मौके पर एसीजेएम विनय कुमार लाल, रेलवे मजिस्ट्रेट मनोरंजन कुमार, अधिवक्ता सरदार आनंद, गोपाल ¨सह, सुनील कुमार, गौतम ¨सह, संजय कुमार देव, पीएलवी रंजन ¨सह, हरेंद्र कुमार, लड्डू भगत, प्रभारी कारापाल प्रदीप मुंडा, अभय ¨सह, विक्रम कुमार राम उपस्थित थे। वही मंडल कारा में तीन दिवसीय जेल पीएलवी ट्रेंनिग का समापन किया गया। 14 सितंबर से मंडल कारा साहिबगंज में जेल के अंदर दो कैदी लड्डू भगत और मारोती हेम्ब्रम को पीएलवीं की ट्रेनिग, सचिव सूर्यमणि त्रिपाठी एवं ट्रेनर अधिवक्ता द्वारा दी गई।


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