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साहिबगंज में भी रात आठ बजे के बाद क‌र्फ्यू

जागरण संवाददाता साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट के

By JagranEdited By: Published: Thu, 08 Apr 2021 06:20 PM (IST)Updated: Thu, 08 Apr 2021 06:20 PM (IST)
साहिबगंज में भी रात आठ बजे के बाद क‌र्फ्यू
साहिबगंज में भी रात आठ बजे के बाद क‌र्फ्यू

जागरण संवाददाता, साहिबगंज : उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें उपायुक्त ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में संक्रमण से लोगों की सुरक्षा एवं संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिए। उन्होंने पदाधिकारियों को गाइडलाइन को अक्षरस: अनुपालन कराने का निर्देश दिया। कहा कि रात में आठ बजे के बाद सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सभी इंडोर या आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी एवं अंतिम संस्कार को छोड़कर) प्रतिबंधित रहेगा। शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अधिकतम 200 एवं अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले की संख्या अधिकतम 50 रहेगी। सभी प्रकार के जुलूस पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक लोग एक साथ जमा नहीं हो सकेंगे।

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सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शिक्षण कार्य ऑनलाइन या डिजिटल के माध्यम से किया जाएगा। इस साल परीक्षा में शामिल होनेवाले 10वीं एवं 12वीं के छात्र-छात्राओं को ऑफलाइन क्लास की अनुमति होगी परंतु अनिवार्य नहीं होगी। अभिभावक की सहमति हो तो कोविड-19 प्रोटोकॉल की सभी एहतियात के तहत ऑफलाइन क्लास की जा सकती है। सभी तरह का प्रदर्शनी व मेला प्रतिबंध रहेगा। सभी जीम, स्विमिग पुल व पार्क बंद रहेंगे। सभी खेलकूद कार्यक्रम पर रोक रहेगा। खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए स्टेडियम जा सकेंगे। सभी होटल व रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता के 50 फीसद लोगों के साथ संचालन की अनुमति होगी। किसी भी धार्मिक कार्य हेतु स्थल की क्षमता के 50 फीसद लोगों के साथ करने की अनुमति होगी, परंतु कोविड-19 प्रोटोकॉल के एहतियात जैसे फेस मास्क, सैनिटाइजर, 02 गज की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। बैंक्वेट हॉल में शादी व अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। इन दोनों कार्यक्रम को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए बुकिग किए जाने पर बैंक्विट हॉल को सील करते हुए संबंधित संचालक या प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क या फेस कवर के प्रवेश करना या आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से उक्त सभी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। मास्क चेकिग अभियान में भी तेजी लाने तथा उससे संबंधित दैनिक एवं साप्ताहिक अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का भी निदेश दिया। इस दौरान उन्होंने बंगाल चुनाव को देखते हुए बनाए गए सभी चेकप्वाइंट पर मेडिकल टीम को तैनात कराकर सैंपल कलेक्ट करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने संबंधित अंचलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वह अपने अपने क्षेत्रों में हाट बाजारों में लगने वाले भीड़भाड़ में कोरोना से संबंधित सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराएंगे। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों से कहा कि लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण सुरक्षा के ²ष्टिकोण से जागरूक करें। उन्होंने कहा कि कोरोना सैंपल जांच के अलावे टीकाकरण की प्रक्रिया में भी तेजी से प्रगति लाएं एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका देना सुनिश्चित कराएं। इस दौरान डीडीसी प्रभात कुमार बरदियार, अपर समाहर्ता अनुज कुमार प्रसाद, सिविल सर्जन डॉ अरविद कुमार, एसडीओ साहिबगंज पंकज कुमार साव, एसडीओ राजमहल हरिवंश पंडित, निदेशक एनईपी मंजुरानी स्वांसी, उपायुक्त के विशेष कार्य पदाधिकारी मिथिलेश कुमार झा आदि उपस्थित थे।


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