भाजयुमो नेता की हत्या मामले में सात दोषी करार
भाजयुमो नेता रमेश कुमार पासवान उर्फ गब्बर पासवान की हत्या मामले में शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम केके शुक्ला की अदालत ने सात हत्या के आरोपियों को दोषी करार दिया है।
साहिबगंज: भाजयुमो नेता रमेश कुमार पासवान उर्फ गब्बर पासवान की हत्या मामले में शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम केके शुक्ला की अदालत ने सात लोगों को दोषी करार दिया है। सजा के ¨बदु पर सुनवाई 19 सितंबर को की जाएगी। 8 मई 15 की दोपहर 3.30 बजे गैस गोदाम के पास हनुमान मंदिर के समीप भाजयुमो नेता रमेश कुमार पासवान उर्फ गब्बर पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
मामले में मृतक के भाई महेंद्र पासवान ने जीरवाबाड़ी ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।विभिन्न धाराओं के तहत सात अभियुक्तों के अलावा अन्य को आरोपित बनाया गया था। जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम केके शुक्ला की अदालत ने जिन सात आरोपियों को हत्या के मामले का दोषी पाया है। उसमें बौना पासवान उर्फ अभिनंदन पासवान, विश्वजीत पासवान, अजनीश पासवान, ¨टका पासवान, मिथुन पासवान, फूल कुमार पासवान एवं ¨पकेश पासवान उर्फ लालू पासवान शामिल हैं।