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सीएए नागरिकता देने का कानून

नागरिकता संशोधन कानून भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनने का कानून नहीं बल्कि पाकिस्तानबांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के शोषितवंचित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। उक्त बातें क्षेत्रीय विधायक अनंत कुमार ओझा ने स्थानीय नीलकोठी में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर आयोजित नागरिक संगोष्ठी के दौरान अपने उद्बोधन में कहा। भाजपा जिलाध्यक्ष पप्पू साहा की अध्यक्षता व जिला महामंत्री रामानंद साह के मंच संचालन में आयोजित संगोष्ठी में श्री ओझा ने कहा कि यह अधिनियम उन लोगों को जो 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत में आकर रह रहे हैं उनके संदर्भ में है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिदू और सिख हर नजरिए से भारत आ सकते हैं।अगर वे वहां (पाकिस्तान में) निवास नहीं करना चाहते हैं तो उस स्थिति में उनके जीवन को सामान्य बनाना भारत सरकार का कर्तव्य है।1955 से

By JagranEdited By: Published: Thu, 16 Jan 2020 09:48 PM (IST)Updated: Fri, 17 Jan 2020 06:21 AM (IST)
सीएए नागरिकता देने का कानून
सीएए नागरिकता देने का कानून

राजमहल : नागरिकता संशोधन कानून भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनने नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के शोषित, वंचित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। यह बातें क्षेत्रीय विधायक अनंत कुमार ओझा ने स्थानीय नीलकोठी में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान कहीं। भाजपा जिलाध्यक्ष पप्पू साह की अध्यक्षता व जिला महामंत्री रामानंद साह के संचालन में आयोजित संगोष्ठी में विधायक ने कहा कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि पाकिस्तान में रहनेवाले हिदू और सिख हर नजरिए से भारत आ सकते हैं। अगर वे वहां (पाकिस्तान) निवास नहीं करना चाहते हैं तो उस स्थिति में उनके जीवन को सामान्य बनाना भारत सरकार का कर्तव्य है। 1955 से ही यह कानून है।  केवल एक संशोधन लाकर जो सपना महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू तथा बाबा साहेब अंबेडकर जी ने देखा था उसे साकार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह ने किया है। उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। भाजपा पंचायत स्तर से लेकर के ऊपर के स्तर तक नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को इस अधिनियम की बारे में बताएगी। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि जहां इस अधिनियम के बारे में विरोधाभासी मिले वहां उन्हें बताना है कि यह अधिनियम नागरिकता देने के लिए है न कि लेने के लिए कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता अंजमी नंदन प्रसाद, साहिबगंज नगर परिषद अध्यक्ष श्रीनिवास यादव, बरहड़वा नगर पंचायत अध्यक्ष लोकेश कुशवाहा, प्रदीप सिंह, भुवन चंद्र मंडल सहित अन्य वक्ताओं ने भी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सीएए के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए इसे देशहित में बताया। मौके पर नगर पंचायत उपाध्यक्ष पार्थ कुमार दत्ता, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष वीरेन साह, नगर अध्यक्ष उमाकांत मंडल, संजीव दे, कार्तिक साहा, भूदेव कुमार, दीपक राम, किशोर जैन, संतोष यादव, मनोज साहा, संत कुमार घोष, धर्मवीर पासवान, आलोक राय, पंकज घोष, संजय प्रमाणिक, रेखा देवी, अर्चना पोद्दार, मंजू सिंह आदि थे।

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