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शादी के बाद झारखंड पहुंचीं महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं

रांची, राज्य ब्यूरो। शादी के बाद दूसरे राज्यों से झारखंड पहुंचीं महिलाओं को यहां आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जनवरी 2018 में रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया था जिसके आलोक में आयोग ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Jan 2019 03:30 PM (IST)Updated: Wed, 16 Jan 2019 03:30 PM (IST)
शादी के बाद झारखंड पहुंचीं महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं
शादी के बाद झारखंड पहुंचीं महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं

रांची, राज्य ब्यूरो। शादी के बाद दूसरे राज्यों से झारखंड पहुंचीं महिलाओं को यहां आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जनवरी 2018 में रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया था जिसके आलोक में आयोग ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की है। सूचना के अनुसार झारखंड में विवाह के आधार पर आनेवाली महिलाएं आव्रजित महिलाओं की श्रेणी में आएंगी और ऐसी महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कर्मचारी चयन आयोग से सूचना प्रकाशित होने के बाद सबसे पहले उत्पाद सिपाही और विशेष शाखा आरक्षी परीक्षा की प्रतियोगी प्रभावित होंगी। आयोग ने झारखंड की विवाहित महिलाओं को परामर्श दिया है कि वे अपना जाति प्रमाणपत्र पिता के पते पर प्राप्त कर आवेदन भरें अन्यथा उन्हें राज्य में आरक्षण के लाभ से वंचित होना होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह झारखंड राज्य में हुआ है उन्हें इस राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

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रोजगार-शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों से पहुंचे लोगों को नहीं मिलता है लाभ :

रोजगार के क्रम में अथवा शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से दूसरे राज्यों से झारखंड में आकर बसे लोगों को आरक्षण का लाभ राज्य में नहीं मिलता है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में पहले से निर्देश जारी कर दिया था। निर्देश के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने अथवा रोजगार के क्रम में कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से आकर बस जाता हैं तो उसे निवास स्थान पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसे आरक्षण का लाभ मूल राज्य में ही मिलने का प्रावधान है।


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