Move to Jagran APP

Jharkhand News: यौन संबंध बनाने के लिए करती थी मजबूर... अदालत ने खारिज की जमानत याचिका... पढ़िए, संगीता देवी की कहानी

Jharkhand Crime News संगीता देवी झारखंड की रहने वाली है। उसके खिलाफ इसी वर्ष 2022 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वह फरवरी से ही जेल में बंद है। उसने दो हजार रुपये के लिए नाबालिग पर दबाव बनाया कि दो पुरुषों से संबंध बनाए।

By M EkhlaqueEdited By: Published: Sat, 25 Jun 2022 08:42 PM (IST)Updated: Sat, 25 Jun 2022 08:44 PM (IST)
Jharkhand News: यौन संबंध बनाने के लिए करती थी मजबूर... अदालत ने खारिज की जमानत याचिका... पढ़िए, संगीता देवी की कहानी
Jharkhand News: यौन संबंध बनाने को करती थी मजबूर... अदालत ने खारिज की जमानत याचिका... पढ़िए, संगीता देवी की कहानी

रांची, राज्य ब्यूरो। पोक्सो की विशेष अदालत में 13 साल की नाबालिग को मात्र दो हजार के लिए किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित कराने के मामले में आरोपित संगीता देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी। घटना को लेकर सुखदेव नगर थाना में आठ फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा संगीता देवी सात महीने की गर्भवती है। जमानत के लिए अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने के लिए भी वह तैयार है। संगीता देवी इस मामले में फरवरी माह से जेल में बंद है। इसको देखते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। एपीपी ने महिला की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। उक्त महिला पर गंभीर आरोप लगे है। वह नाबालिग को बहला-फुलसाकर अपने साथ ले गई और जबरदस्ती यौन संबंध स्थापित कराने को विवश किया। मात्र दो हजार रुपये के लिए इस घिनौना काम को अंजाम दिया गया। नाबालिग को ले जाने में प्रीति नाम की महिला का भी हाथ था। इस मामले में प्रीति भी आरोपित है। लेकिन घटना के बाद प्रीति अपना घर छोड़ भाग गई।

loksabha election banner

सोमवार से पूरे दिन चलेगी सिविल कोर्ट की कार्यवाही

रांची सिविल कोर्ट में न्यायिक कार्य अब पूरे दिन होगा। 27 जून से सिविल कोर्ट का काम-काज सुबह 10.30 बजे से संध्या 4.30 बजे तक चलेगा। प्रधान न्यायायुक्त एके राय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रथम पाली में न्यायालयों में वादों की सुनवाई सुबग 11.00 बजे से 1.30 बजे तक तथा द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से 4.30 बजे होगी। शनिवार को प्रातः कालीन कोर्ट का अंतिम दिन रहा। इसकी जानकारी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन एवं रांची जिला बार एसोसिएशन को दे दी गई है। वादकारी उक्त समय में अपने वादों की सुनवाई के लिए उपस्थित हो सकते हैं। बता दें कि पांच अप्रैल से 25 जून तक सिविल कोर्ट प्रातः कालीन चल रहा था।

मासिक लोक अदालत में 48 वादों का निष्पादन

रांची सिविल कोर्ट में विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके लिए कुल सात बैंच का गठन किया गया। लोक अदालत में कुल 48 वादों का निष्पादन किया गया। साथ ही आठ लाख तिरासी हजार आठ सौ रुपयों का सेटलमेंट किया गया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.