Weekend Lockdown: झारखंड में साप्ताहिक लॉकडाउन का दिख रहा असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा
Jharkhand Lockdown News साप्ताहिक लाॅकडाउन झारखंड में शनिवार रात 8 बजे से शुरू हो गया है। तीसरी लहर को रोकने के लिए आम लोग लॉकडाउन का पालन आज जरूर करें। घर से अकारण निकलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।
रांची, जासं। संभावित कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा लगाए गए साप्ताहिक लाॅकडाउन का असर आज झारखंड में देखने को मिल रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में सड़कें सुनसान हैं। बाजार बंद हैं। रांची के कोकर, लालपुर, डंगराटोली, प्लाजा चौक, मेन रोड, डोरंडा, अशोक नगर, हरमू, हीनू, रातू रोड, मोरहाबादी, बूटी मोड़ और कांटाटोली में सड़कें आम दिनों की अपेक्षा काफी सुनसान दिख रही है। इन इलाकों में कहीं भी सब्जी मंडी या दुकान नहीं खुली है। वहीं लोग भी सड़कों पर कम दिख रहे हैं। सड़कों पर कई स्थान पर पुलिस की चेकिंग हो रही है।
सड़क पर अकारण निकलने वाले वाहन चालकों से पूछताछ भी की जा रही है। लाॅकडाउन में पैदल भी बिना कारण के घर से बाहर निकलने की मनाही है। इसके साथ ही आज पूरे शहर में मास्क के लिए अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि इससे पूर्व के साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान रविवार को कई लोग वैक्सीन लेने के नाम पर शहर में घूमते हुए पकड़े गए। मगर बड़ी बात यह है कि इस रविवार को राजधानी रांची में वैक्सीन की कमी के कारण केवल एक स्थान पर वैक्सीनेशन हो रहा है। ऐसे में लोग भी पूरी तरह से अपने घर में कैद रहेंगे। जहां पहले साप्ताहिक लाॅकडाउन में दूध और ब्रेड की दुकान नहीं खुली थी, वहीं इस लाॅकडाउन में इन्हें भी छूट मिली है।
राज्य में रविवार को साप्ताहिक लाॅकडाउन जारी है। इस दरम्यान फल, मिठाई, सब्जी, राशन की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इस दौरान बसों का परिचालन भी नहीं होगा। इस अवधि में लोगों के अनावश्यक घरों से निकलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सोमवार सुबह छह बजे के बाद से फिर पहले की तरह चली आ रही छूट जारी रहेगी।
इनको मिली है छूट
बंद के दौरान राज्य में खनन, निर्माण, औद्योगिक प्रतिष्ठान और कृषि कार्य से जुड़े कार्य पर कोई रोक नहीं है। मगर इस दौरान इनसे जुड़ी दुकानें बंद रहेंगी। बंदी के दौरान अवैध रूप से व्यापार करते या नियम का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर जिला प्रशासन के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
वर्तमान में सरकारी आदेश के तहत सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को रात आठ बजे तक खुलने की इजाजत है। हालांकि साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान मेडिकल शाॅप, डाग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, रसोई गैस, रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, हाइवे पर ढाबा, और माल वाहक वाहनों को छूट मिली है।