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बाइक पर हेलमेट पहनने के साथ मास्‍क भी जरूरी, नहीं तो 1000 रुपये जुर्माना

Jharkhand. इमरजेंसी में बाइक पर दूसरे यात्री को बैठाने और ऑटो परिचालन शुरू करने के लिए विभाग को केंद्र के निर्देश का इंतजार है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 13 May 2020 08:46 AM (IST)Updated: Wed, 13 May 2020 01:41 PM (IST)
बाइक पर हेलमेट पहनने के साथ मास्‍क भी जरूरी, नहीं तो 1000 रुपये जुर्माना
बाइक पर हेलमेट पहनने के साथ मास्‍क भी जरूरी, नहीं तो 1000 रुपये जुर्माना

रांची, राज्य ब्यूरो। कोरोना संक्रमण के दौरान बाइक चलाने के क्रम में हेलमेट होने के बावजूद मास्क नहीं होने की स्थिति में आम आदमी को एक हजार रुपये तक जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने इस नियम का सख्ती से पालन कराने का निर्देश सभी विभागों को दिया है। इसके अलावा इमरजेंसी में बाइक पर दूसरे यात्री को बैठाने और ऑटो परिचालन शुरू करने के लिए विभाग को केंद्र के निर्देश का इंतजार है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद ही इसमें कोई बदलाव होगा।

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हालांकि विभिन्न स्तरों पर इसके लिए पत्राचार किए जा रहे हैं। कई लोगों और नेताओं ने अलग-अलग फोरम पर राहत देने की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग इस बात को मजबूती से मानकर चल रहा है कि लोगों के मुंह से छींक और थूक के माध्यम से निकले पानी के छींटे कोरोना संक्रमण को फैलाने में कारगर हैं। ऐसे में मोटरसाइकिल पर हेलमेट होने के बावजूद मास्क नहीं लगाकर चलनेवालों के प्रति सख्त रवैया अपनाने को कहा गया है। परिवहन विभाग के सचिव ने झारखंड चालक एवं परिवहन सुरक्षा अभियान के तहत जांच में लगे सैकड़ों कर्मियों को इसकी जांच करने का निर्देश भी दिया है।

परिवहन सचिव के स्तर से जारी पत्र में कहा गया है कि ऐसे मामलों में पूर्व से अधिसूचित धारा 194 के तहत मोटरसाइकिल सवार लोगों पर कार्रवाई करनी है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत और आइपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। सभी जिलों से नियमित तौर पर शाम पांच बजे तक इससे संबंधित रिपोर्ट भी तलब की गई है।


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