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रांची सिविल कोर्ट में पहली बार वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई, बिहार के 4 आरोपितों पर है चोरी का मामला

Jharkhand Lockdown झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन के आदेशानुसार मंगलवार को पहली बार रांची सिविल कोर्ट में विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में सुनवाई हुई।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 07 Apr 2020 04:24 PM (IST)Updated: Tue, 07 Apr 2020 04:24 PM (IST)
रांची सिविल कोर्ट में पहली बार वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई, बिहार के 4 आरोपितों पर है चोरी का मामला
रांची सिविल कोर्ट में पहली बार वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई, बिहार के 4 आरोपितों पर है चोरी का मामला

रांची, जासं। Jharkhand Lockdown झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन के आदेशानुसार मंगलवार को चलती ट्रेन में चोरी के आरोप में गिरफ्तार चार आरोपितों प्रदीप मंडल, ललन कुमार यादव, संतोष साव और हेमकंत महतो की जमानत पर मुख्य न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। रांची सिविल कोर्ट के इतिहास में यह पहली सुनवाई है, जो विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। खासबात ये है कि न्यायायुक्त अपने आवासीय कार्यालय से तथा लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता भी अपने आवास से विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े तथा बेल की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने केस की स्टडी के लिए समय की मांग की। अदालत ने सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। 

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चोरी के शक में हुए थे गिरफ्तार

मालूम हो कि आरपीएफ टीम ने चोरी के शक में पांच फरवरी 2020 को चारों को गिरफ्तार किया था। तालाशी के दौरान उनके पास से चोरी के कुछ सामान भी बरामद हुए । चारों बिहार का रहने वाला है। आरोपितों के खिलाफ रांची रेल थाना कांड संख्या 3/2020 दर्ज कर होटवार जेल भेज दिया गया था। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के कारण सिविल कोर्ट में आवश्यक मामलों की ही सुनवाई हो रही है। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने जिलों के न्यायाधीशों को आवश्यक मामलों की सुनवाई अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करने का निर्देश दिया है ताकि लॉकडाउन की स्थिति में न्यायिक कार्य बाधित न हो।


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