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Jharkhand: 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने रखी ये शर्त...

Hemant Soren Jharkhand News युवाओं के लिए निराश करने वाली खबर है। बेरोजगारी भत्ता में नया पेच सामने आया है। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के नए फैसले के मुताबिक सिर्फ सरकारी तकनीकी संस्थानों से पास बेरोजगारों को ही 5000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 26 Mar 2021 08:41 PM (IST)Updated: Sat, 27 Mar 2021 02:34 PM (IST)
Jharkhand: 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने रखी ये शर्त...
Hemant Soren, Jharkhand News: युवाओं के लिए निराश करने वाली खबर है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Hemant Soren, Jharkhand News युवाओं के लिए निराश करने वाली खबर है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत उन बेरोजगारों को ही प्राेत्साहन भत्ता (बेरोजगारी भत्ता) मिलेगा जिन्होंने राज्य के सरकारी तकनीकी संस्थानों से तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया है। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा इस योजना को लेकर जारी संकल्प में इसे स्पष्ट किया गया है। इसके तहत सरकारी विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले, सरकारी आइटीआइ, पॉलीटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम (जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से संबद्ध हो) उत्तीर्ण बेरोजगारों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

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इस योजना के तहत अर्हताधारी आवेदकों को एक बार में पांच हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता के रूप में दिए जाएंगे। विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग को 50 फीसद अतिरिक्त राशि दी जाएगी। अर्थात ऐसे आवेदकों को साढ़े सात हजार रुपये मिलेंगे। आवेदक को झारखंड का निवासी होना चाहिए तथा बेरोजगार होना चाहिए। उसे न तो सार्वजनिक न ही निजी क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए। स्वरोजगार करनेवाले भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। आवेदक को झारखंड के नियोजनालयों में निबंधित होना चाहिए।

उसके पास अपना बैंक खाता तथा आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदक किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो जिसकी वजह से 48 घंटे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो। नियोजनालय में निबंधन की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 36 वर्ष से कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। विभाग ने सभी जिलों को इस योजना को लागू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। बकायदा आवेदन का फारमेट भी जारी कर दिया गया है।

उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित होगी समिति

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। इसमें जिला नियोजन पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे जबकि उप विकास आयुक्त, जिला कौशल पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति आवेदनों की जांच कर प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति देगी। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे आवेदकों के बैंक खाते में जाएगी।

इन नौ विभागों से प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले को भी मिलेगा लाभ

ग्रामीण विकास, उद्योग, नगर विकास, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, पर्यटन एवं कला संस्कृति, महिला एवं बाल विकास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, कल्याण तथा श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।


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