रांची-टाटा रोड पर विकास विद्यालय के पास बनेगा अंडरपास, NHAI ने जताई सहमति
Jharkhand. मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनएचएआइ ने अदालत को जानकारी दी। अब इस मामले में तीन फरवरी को विस्तृत सुनवाई होगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में रांची-जमशेदपुर (रिंग रोड) सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार व एनएचएआइ (नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) की ओर से विकास विद्यालय के पास अंडरपास दिए जाने पर सहमति जताई गई। इसके बाद अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए तीन फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
दरअसल, विकास विद्यालय की ओर से इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एकलपीठ ने पूर्व में इनकी याचिका को खारिज कर चुका है। सुनवाई के दौरान एनएचएआइ और राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। उनकी ओर से बताया गया कि विकास विद्यालय के पास अंडरपास बनाए जाने की योजना है, ताकि विद्यालय के बच्चों को सड़क उस पार आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो।
लेकिन, वादी की ओर से अंडरपास बनाए जाने पर असहमति जताई गई। दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान विकास विद्यालय की ओर से कहा गया कि स्कूल की जमीन के बीच से रांची-जमशेदपुर सड़क गुजर रही है। इस सड़क से भारी वाहनों का आवागमन होगा, ऐसे में स्कूल के विद्यार्थियों को सड़क की दूसरी ओर जाने में दिक्कत होगी। इस पर अदालत ने एनएचएआइ से स्कूल के पास ओवर ब्रिज या अंडरपास बनाने पर सुझाव मांगा था।