Jharkhand Crime: पहले फोन पर दोस्ती की, फिर वाटसएप पर चैटिंग, बाद में चाचा बनाने लगा शारीरिक संबंध
Ranchi News कहानी झारखंड की है। आरोपित दूर के रिश्ते में चाचा लगता है। नाबालिग भतीजी को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करता था। इन्कार करने पर फिनाइल पिला दिया। भेद खुला तो जेल गया। अब अदालत ने रिश्तेदार चाचा को दोषी पाया है। 17 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Latest News रांची के पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने रिश्ते में दूर के चाचा कपिलदेव महतो ने ब्लैकमेल कर नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराया दिया है। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 17 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। तमाड़ के महुआ टोली निवासी कपिलदेव महतो 26 फरवरी 2020 से ही जेल में है। पीड़िता ने दुष्कर्म करने के आरोप में अरगोड़ा थाना में 24 नवंबर 2018 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आठ नंबरों से भेजता था वाटसएप पर मैसेज
पीड़िता के अनुसार, रिश्ते में दूर के चाचा कपिलदेव महतो ने पहले फोन पर दोस्ती की। इसके बाद वाट्सएप चैट करने लगा। चैट का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद इन्कार करने पर छह जुलाई 2018 को जबरदस्ती फिनाइल पिला दिया। तबीयत खराब होने पर अपने फुफेरे भाई की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराकर भगा गया। इतना ही नहीं, उसने जान से मारने की धमकी भी दी। अभियुक्त ने अलग-अलग आठ मोबाइल नंबर से पीड़िता को वाट्सएप मैसेज भेजा करता था। मामले में एपीपी मोहन कुमार रजक ने अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को प्रस्तुत किया था।
भतीजा की हत्या करने वाले को भी सजा
उधर, गुमला जिले में एडीजे वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने हत्या मामले में आरोपित बिशुनपुर निवासी जंगल उरांव को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। अपर लोक अभियोजन मो. जावेद हुसैन ने बताया कि घटना 2015 मई माह की है। आरोपित उरांव ने अपने भतीजा राजकुमार की हत्या गला दबाकर कर दी थी। इसके बाद साक्ष्य को मिटाने के लिए कुआं में डाल दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने शव बरामद होने के बाद यूडी केस दर्ज किया था। मृतक की पत्नी निमता उरांव ने पुलिस को लिखित रुप से जानकारी देते हुए हत्या का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस का अनुसंधान शुरु हुआ और न्यायालय ने आराेप सिद्ध होने के बाद सजा सुनाई।
प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने दी जान
उधर, हजारीबाग के अचलजामो गांव की सुलेखा कुमारी (23 वर्ष) ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की ली। पिता किसुन महतो ने इस आशय की तहरीर विष्णुगढ़ थाने में दी है। बरकट्ठा के तुइयो गांव निवासी किसुन महतो ने अपनी बेटी की शादी पांच साल पहले अचलजामो के सुनील साव से की थी। शादी के एक साल तक सबकुछ ठीकठाक रहा। बाद में ससुराल वाले मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। कहा गया है कि प्रताड़ना से तंग आकर सुलेखा ने गुरुवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका अपने पीछे चार साल के बेटे को छोड़ गई है। इस मामले में मृतका के पति सुनील साव, ससुर केदार साव, सास चंदा देवी और देवर साव को अभियुक्त बनाया गया है।