भ्रष्टाचार करने वाले दो इंजीनियरों को अदालत ने दी चार-चार वर्ष कारावास की सजा
कोर्ट ने ओमकार कुमार गुप्ता पर तीन लाख तथा शंभू राम पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
रांची, जासं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में ग्रामीण कार्य विभाग (आरईओ), सिमडेगा के तत्कालीन दो इंजीनियरों ओमकार कुमार गुप्ता एवं शंभू राम को मंगलवार को दोषी करार देते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ओमकार कुमार गुप्ता पर तीन लाख तथा शंभू राम पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले को लेकर मार्च 2008 में जयकांत बाड़ा ने निगरानी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। दोनों को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था।
चिकित्सा पदाधिकारी निलंबित, पांच हजार रुपये घूस लेते हुए थे गिरफ्तार
राज्य सरकार ने बेंगाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. कुंदन कुमार को निलंबित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने डॉ. कुंदन कुमार को इसी साल 28 जनवरी को पांच हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया था। चिकित्सा पदाधिकारी बेंगाबाद में बनाए जा रहे अस्पताल भवन में गेट ग्रिल की आपूर्ति करने वाले जितेंद्र कुमार से बिल पास कराने के एवज में रिश्वत ले रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने एसीबी से चिकित्सा पदाधिकारी की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद उन्हें 28 जनवरी की ही तिथि से निलंबित किया है।