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New Motor Vehicle Act: पगड़ीधारी सिख का ट्रैफिक चालान Viral, नहीं पहनी थी हेलमेट Ranchi News

रांची में एक पगड़ीधारी सिख का बिना हेलमेट स्कूटी सवारी किए जाने संबंधित ट्रैफिक चालान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे दिन माहौल गर्माया रहा। गुरुद्वारा सिंह सभा ने विरोध जताया।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 17 Sep 2019 10:13 AM (IST)Updated: Tue, 17 Sep 2019 10:13 AM (IST)
New Motor Vehicle Act: पगड़ीधारी सिख का ट्रैफिक चालान Viral, नहीं पहनी थी हेलमेट Ranchi News
New Motor Vehicle Act: पगड़ीधारी सिख का ट्रैफिक चालान Viral, नहीं पहनी थी हेलमेट Ranchi News

रांची, जासं। रांची में एक पगड़ीधारी सिख का बिना हेलमेट स्कूटी सवारी किए जाने संबंधित ट्रैफिक चालान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे दिन माहौल गर्माया रहा। ट्रैफिक पुलिस की भूमिका पर सवाल उठते रहे। गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से भी इस कार्रवाई का विरोध किया गया है। यह चालान 21 फरवरी 2018 को मेन रोड के फिरायालाल चौक पर कटा था। चालान के कटने के बाद निर्धारित समय तक चालान जमा नहीं करने पर लोक अदालत की ओर से 14 सितंबर को लोक अदालत में उपस्थित होकर चालान जमा करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद इनके चालान को वायरल कर दिया गया।

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सवाल उठते रहे कि सिख समुदाय को जब हेलमेट नहीं पहनने की छूट है, तो ट्रैफिक पुलिस ने नियम को ताक पर रखकर कैसे चालान काट दिया। हालांकि दैनिक जागरण की ओर से जब स्कूटी (जेएच-01-बीजे-4640) के मालिक हरमीत सिंह से बातचीत की गई, तो पता चला कि उनका बेटा स्कूटी चला रहा था। वह ट्यूशन गया था। उसी दौरान बिना हेलमेट पकड़े जाने पर उसका चालान काटा गया था। इसकी जानकारी नहीं रहने की वजह से चालान जमा नहीं हुआ। इसके बाद लोक अदालत की ओर से ट्रैफिक चालान जमा करने के लिए नोटिस डाक के माध्यम से भेजा गया।

ऑफिसर ही बता पाएंगे, कैसे कटा चालान...

स्कूटी के मालिक हरमीत सिंह ने बताया कि उन्हें कोर्ट की ओर से नोटिस मिलने के बाद 14 सितंबर को कोर्ट में लगने वाली लोक अदालत में हाजिर हुए। वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी से पूछा कि सिख होने के बावजूद मेरी स्कूटी पर क्यों चालान काटा गया, तो कहा गया कि इसका जवाब ऑफिसर दे सकते हैं। थोड़ी देर रुक जाएं। इसपर उन्होंने 600 रुपये का चालान जमा किया और वापस लौट गए। इसपर हरमीत सिंह का कहना है कि उन्हें थोड़े रुपये की छूट के लिए लंबे समय तक खड़े रहना उचित नहीं लगा। हालांकि धर्म पर मिली छूट पर नियम विरुद्ध चालान काटने का वे विरोध करते हैं।

बिना हेलमेट-डीएल का कटा था चालान

हरमीत सिंह की स्कूटी (जेएच-01-बीजे-4640) के लिए फिरायालाल चौक पर बिना हेलमेट और बिना डीएल का 600 रुपये का चालान काटा गया था। जो बिना डीएल के 500 और बिना हेलमेट 100 रुपये का जुर्माना है। चालान में हरमीत के बेटे की तस्वीर है। हरमीत के अनुसार उनके बेटे की उम्र 18 वर्ष से कम है। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की ऑनलाइन चालान पोर्टल के अनुसार इसी स्कूटी का एक 1500 का चालान कटा है। जो बिना इंश्योरेंस के 500 और बिना इंश्योरेंस 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

'नए और पुराने दोनों मोटरयान अधिनियम में सिख समुदाय के व्यक्ति को हेलमेट नहीं पहनने की छूट है। हालांकि यह चालान किस परिस्थिति में काटा गया, इसकी जानकारी नहीं है। भेजा गया चालान मेरी ज्वाइनिंग से पहले का है। अजीत पीटर डुंगडुंग, ट्रैफिक एसपी रांची।

'सिखों को जब हेलमेट पहनने की छूट मिली है, तो चालान काटा जाना गलत है। ट्रैफिक पुलिस की यह कार्रवाई निदंनीय है। गगनदीप सिंह सेठी, महासचिव गुरुद्वारा सिंह सभा।


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