अब पीडीएस दुकानदारों की नहीं चलेगी मनमानी, दुकान खोलने को बना टाइम टेबल Ranchi News
Jharkhand. खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन का मसौदा तैयार किया है। अब इसके तहत ही दुकानें खुलेंगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य में संचालित जन वितरण प्रणाली की दुकानें सुबह सात से पहले और शाम छह बजे के बाद नहीं खुलेंगी। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस बाबत पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन का मसौदा तैयार किया है। इस संशोधन पर विभागीय मंत्री सरयू राय की मुहर लगते ही यह संशोधन प्रभावी हो जाएगा।
कंट्रोल ऑर्डर में दुकानों के खुलने का समय सुनिश्चित नहीं होने से दुकानदार इस मामले में मनमानी करते थे। विभाग इसी तरह एक अन्य संशोधन करने की तैयारी में है। इसके तहत जिन पीडीएस दुकानों का लाइसेंस किसी भी वजह से रद कर दिया जाता है, 90 दिनों के अंदर निलंबन के कारणों की जांच की प्रक्रिया हर हाल में पूरी करनी होगी। इस अवधि में लाइसेंस रद करने अथवा उसे निलंबनमुक्त करने की कार्रवाई करनी होगी।
इसी तरह अब हर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित पीडीएस दुकानों के बीच समानुपातिक तरीके से कार्डों का बंटवारा होगा। विभाग ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है, ताकि राज्य के किसी भी पीडीएस दुकानदार के पास कार्डधारियों की संख्या में 10 फीसद से अधिक का विचलन न हो। ऐसा करने से सभी दुकानदारों को एक समान कमीशन प्राप्त हो सकेगा।