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इन किसानों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड, विभाग ने जारी किया नोटिस

Gumla News बिशुनपुर प्रखंड के कुल 61 किसान वित्तीय वर्ष 2021- 2022 में 80 क्विंटल धान का बिक्री लैंपस में कर चुके हैं। जिन्हें पूर्व से खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन का लाभ दिया जा रहा है। जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि इनके पास अधिक है जमीन

By Madhukar KumarEdited By: Published: Tue, 04 Jan 2022 04:26 PM (IST)Updated: Tue, 04 Jan 2022 04:26 PM (IST)
इन किसानों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड, विभाग ने जारी किया नोटिस
इन किसानों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड, विभाग ने जारी किया नोटिस

गुमला, जागरण संवाददाता। बिशुनपुर प्रखंड के बनारी स्थित लैंपस में 80 क्विंटल धान बेचने वाले 61 किसानों को जिला दंडाधिकारी कार्यालय से नोटिस निर्गत कर राशन कार्ड सरेंडर करने की बात कही गई है। नोटिस में बताया गया कि जिन व्यक्ति के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित एवं 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है वैसे लोगों को खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन नहीं दिया जाएगा।

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किसानों को सरेंडर करना होगा राशन कार्ड

जबकि बिशुनपुर प्रखंड के कुल 61 किसान वित्तीय वर्ष 2021- 2022 में 80 क्विंटल धान का बिक्री लैंपस में कर चुके हैं। जिन्हें पूर्व से खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन का लाभ दिया जा रहा है। जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि इनके पास अधिक है जमीन है और यह राशन कार्ड के लिए योग्य नहीं है।

नोटिस मिलने से किसान परेशान

जिस कारण सभी लोगों को प्रखंड कार्यालय में राशन कार्ड सरेंडर करने की बात कही गई है। इधर नोटिस मिलने के बाद सभी किसान काफी परेशान है। मंगलवार को टेमन दास गोस्वामी, ब्रिजनन्द यादव ,हरिचरण साहू, प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में अपना राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। इधर प्रशासन के द्वारा उक्त सभी लोगों को तत्काल अपना राशन कार्ड जमा करने की बात कही गई है।


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