दुष्कर्म पीड़िता को 5 साल बाद मिला न्याय, कोर्ट ने सुनाई ये सजा
Ranchi News अदालत ने उसे इस आरोप में 11 जनवरी को दोषी पाया था। कृष्णा पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। इस घटना को लेकर पीडि़ता ने गोंदा थाना में 16 जनवरी 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
रांची, राज्य ब्यूरो। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश मो. आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी कृष्णा सिंह उर्फ किशोर कुमार सिंह को दस 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी।
अदालत ने उसे इस आरोप में 11 जनवरी को दोषी पाया था। कृष्णा पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। इस घटना को लेकर पीडि़ता ने गोंदा थाना में 16 जनवरी 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एपीपी देवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि पीडि़ता अपने फुफा के घर मिसिरगोंदा जा रही थी। रास्ते में कृष्णा ने जबरदस्ती मुंह दबा कर उसे गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद सुनसान स्थान में ले जाकर दुष्कर्म किया। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था।