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Terror Funding: आधुनिक पावर के सीएमडी और ट्रांसपोर्टर को राहत, हाई कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक

Jharkhand. टेरर फंडिंग मामले में आधुनिक कंपनी के सीएमडी महेश अग्रवाल और ट्रांसपोर्टर सोनू अग्रवाल को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 10 Feb 2020 03:29 PM (IST)Updated: Mon, 10 Feb 2020 09:18 PM (IST)
Terror Funding: आधुनिक पावर के सीएमडी और ट्रांसपोर्टर को राहत, हाई कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक
Terror Funding: आधुनिक पावर के सीएमडी और ट्रांसपोर्टर को राहत, हाई कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सोमवार को टेरर फंडिंग मामले में आरोपित आधुनिक पावर के एमडी महेश अग्रवाल और ट्रांसपोर्टर अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने उनके खिलाफ पांच मार्च तक उत्पीड़क कार्रवाई रोक लगा दी है। साथ ही, इस मामले में एनआइए को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

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एनआइए की ओर से इन दोनों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में इनपर नक्सलियों को आर्थिक मदद करने का आरोप लगाया गया है। एनआइए का कहना है कि दोनों शांति कमेटी के माध्यम से नक्सलियों को पैसे देते हैं। नक्सली इन पैसों से हथियार खरीद पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। यह बात जांच में भी सामने आयी है। एनआइए ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है। इस पर संज्ञान लेते हुए एनआइए की विशेष कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि एनआइए की एक चार्जशीट में यह कहा गया है कि आधुनिक पावर कंपनी के एमडी और ट्रांसपोर्टर ने कहा है कि नक्सलप्रभावित इलाके में काम करने देने के नाम पर नक्सली डरा-धमका कर उनसे लेवी वसूलते हैं। वहीं अब एनआइए का कहना है कि ये लोग टेरर फंडिंग करते थे। कोर्ट ने कहा कि एनआइए ने बिना किसी साक्ष्य के दोनों व्यवसायियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने दोनों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करते हुए एनआइए से जवाब मांगा है।


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