Jharkhand High Court: विधायक इरफान अंसारी पर दस हजार रुपये का हर्जाना
Jharkhand High Court. झारखंड हाई कोर्ट ने विधायक इरफान अंसारी पर दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। अदालत ने समय की मांग पर यह हर्जाना लगाया।
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 29 Apr 2019 06:10 PM (IST)Updated: Mon, 29 Apr 2019 06:14 PM (IST)
रांची, जेएनएन। झारखंड हाई कोर्ट ने विधायक इरफान अंसारी पर दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। अदालत ने समय की मांग पर यह हर्जाना लगाया। अदालत ने यह राशि प्रार्थी बीरेंद्र मंडल को देने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने विधायक के निर्वाचन को दी गई चुनौती के मामले में सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
बता दें कि प्रार्थी बीरेंद्र मंडल ने एक याचिका दायर कर विधायक इरफान अंसारी के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की है। याचिका में मंडल ने बताया है कि इरफान अंसारी ने गलत तरीके से अपना नामांकन पत्र भरा है। गलत नामांकन के आधार पर जामताड़ा के निर्वाचन अधिकारी ने दूसरे प्रत्याशियों का नामांकन रद किया था। लेकिन इरफान के मामले में वैसी कार्रवाई नहीं की गई।
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