आदेश का अनुपालन न होने पर झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य सचिव तलब
Jharkhand. झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट द्वारा आदेश देने के बाद भी सरकार के स्तर पर निर्णय नहीं लिया जाता है। यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना है।
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Fri, 09 Aug 2019 03:27 PM (IST)Updated: Fri, 09 Aug 2019 05:33 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने अपने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर राज्य के मुख्य सचिव डीके तिवारी को तलब किया है। कोर्ट की कार्यवाही की दूसरी पाली में मुख्य सचिव कोर्ट में उपस्थित हुए। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि कई बार कोर्ट द्वारा आदेश देने के बाद भी सरकार के स्तर पर निर्णय नहीं लिया जाता है। यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इस पर मुख्य सचिव डीके तिवारी ने कहा कि वह सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर इस तरह के मामले को निपटाने के लिए निर्देश जारी करेंगे।
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