Move to Jagran APP

आदेश का अनुपालन न होने पर झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य सचिव तलब

Jharkhand. झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट द्वारा आदेश देने के बाद भी सरकार के स्तर पर निर्णय नहीं लिया जाता है। यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Fri, 09 Aug 2019 03:27 PM (IST)Updated: Fri, 09 Aug 2019 05:33 PM (IST)
आदेश का अनुपालन न होने पर झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य सचिव तलब
आदेश का अनुपालन न होने पर झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य सचिव तलब
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने अपने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर राज्य के मुख्य सचिव डीके तिवारी को तलब किया है। कोर्ट की कार्यवाही की दूसरी पाली में मुख्य सचिव कोर्ट में उपस्थित हुए। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि कई बार कोर्ट द्वारा आदेश देने के बाद भी सरकार के स्तर पर निर्णय नहीं लिया जाता है। यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इस पर मुख्य सचिव डीके तिवारी ने कहा कि वह सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर इस तरह के मामले को निपटाने के लिए निर्देश जारी करेंगे।

अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.