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श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देगी सरकार, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

रोजगार मिलने से लेकर भुगतान प्रक्रिया तक की जानकारी दी गई है। मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जिलों में योजना की निगरानी के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक

By Edited By: Published: Thu, 10 Sep 2020 11:06 PM (IST)Updated: Fri, 11 Sep 2020 12:49 PM (IST)
श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देगी सरकार, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देगी सरकार, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

रांची (राज्य ब्यूरो) । झारखंड में मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना (श्रमिक योजना) से संबंधित नीतिगत निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक 13 सदस्यीय कमेटी होगी। यही कमेटी श्रमिक योजना को लेकर अहम फैसले भी ले सकेगी। नगर विकास विभाग ने गुरुवार को इस योजना की संचालन प्रकिया को लेकर विस्तृत विवरणी जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि रोजगार की मांग करनेवाला व्यक्ति कैसे आवेदन करेगा और उसके आवेदन के बाद की प्रक्रियाएं क्या होंगी।

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रोजगार मिलने से लेकर भुगतान प्रक्रिया तक की जानकारी दी गई है। मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जिलों में योजना की निगरानी के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक 11 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा। श्रमिक योजना उन लोगों को शहरी क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देती है जो हाल के दिनों में विभिन्न प्रांतों से लौटकर रांची आए हैं। नगर निगम क्षेत्र के अधीन जो भी काम होगा उसके लिए तैयारी की जाएगी। आवदेन कर्ताओं को साल में 100 दिनों का रोजगार नहीं देने की स्थिति में सरकार जुर्माने के तौर पर बिना काम कराए न्यूनतम राशि का भुगतान करेगी।

राज्य स्तरीय कमेटी में ये होंगे सदस्य

मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, विकास आयुक्त, नगर विकास विभाग के सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव, ऊर्जा विभाग के सचिव, पथ निर्माण विभाग के सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव, महापौर अथवा अध्यक्ष, बीआइटी मेसरा के कुलपति एवं नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक सदस्य होंगे।


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