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छोटे दुकानदारों को प्रति माह मिलेगा 3 हजार रुपये पेंशन, पीएम 9 को लांच करेंगे लघु व्यापारी मानधन योजना

Jharkhand. झारखंड के श्रम मंत्री राज पलिवार ने मंगलवार को अपने विभाग की उप‍लब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार दूसरी बार न्‍यूनतम मजदूरी की दर बढ़ाने जा रही है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 06 Aug 2019 07:34 PM (IST)Updated: Tue, 06 Aug 2019 08:07 PM (IST)
छोटे दुकानदारों को प्रति माह मिलेगा 3 हजार रुपये पेंशन, पीएम 9 को लांच करेंगे लघु व्यापारी मानधन योजना
छोटे दुकानदारों को प्रति माह मिलेगा 3 हजार रुपये पेंशन, पीएम 9 को लांच करेंगे लघु व्यापारी मानधन योजना

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड के भी छोटे दुकानदारों, व्यापारियों आदि को प्रतिमाह तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना झारखंड में भी लागू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौ अगस्त को इस योजना की लांचिंग पूरे देश के लिए करेंगे। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री राज पलिवार ने मंगलवार को सूचना भवन में मीडिया से रूबरू होते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छोटे दुकानदारों, होटल संचालकों सहित तमाम वैसे लघु व्यापारियों जो आयकर की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।

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60 वर्ष आयु के बाद लाभुकों को प्रतिमाह तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी। मंत्री ने इस अवसर पर अपने विभाग की साढ़े चार साल की उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि सरकार बनने के साथ ही न्यूनतम मजदूरी की दर 178.67 रुपये से बढ़ाकर 249.83 रुपये (वीडीए के अतिरिक्त) की। अब राज्य सरकार दूसरी बार इस दर में संशोधन करने की आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर रही है।

उन्होंने सभी प्रतिष्ठानों में कामगारों के वेतन का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से करने को भी बड़ी उपलब्धि बताई। वर्ष 2015 से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पूर्व महज 85 बाल मजदूर ही मुक्त हुए थे। विगत चार वर्षों में 550 बाल मजदूर मुक्त कराए गए, जबकि बाल श्रम कानून का उल्लंघन करनेवाले 424 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

क्या है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना

इस योजना का लाभ दुकानों, होटलों आदि के संचालकों के अलावा वहां  काम करनेवाले कर्मियों को भी मिलेगा बशर्ते वे ईएसआइ या आयकर के दायरे में नहीं आते हैं। इसके लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष तक आयु के अनुसार 55 रुपये से 200 रुपये तक प्रतिमाह प्रीमियम के रूप में देनी होगी। इतनी ही राशि केंद्र सरकार देगी। यदि कोई लाभुक 10 वर्ष से पहले राशि निकालना चाहता है, तो उसके हिस्से की राशि ब्याज सहित लौटा दी जाएगी। इस योजना के तहत लाभुक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को 50 फीसद पेंशन मिलती रहेगी। मौके पर उपस्थित विभागीय सचिव राजीव अरुण एक्का ने बताया कि लाभुकों का निबंधन प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा।

राजभवन ने लौटाया मानव तस्करी रोकने वाला विधेयक

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मानव तस्करी रोकने तथा प्लेसमेंट एजेंसियों पर शिकंजा कसने के लिए विधेयक विधानसभा में पारित कराया था। लेकिन, राज्यपाल ने उसमें कुछ संशोधन का सुझाव देते हुए उसे लौटा दिया। अब राज्य सरकार उसमें संशोधन कर दोबारा विधेयक विधानसभा में लाएगी।

5.66 लाख निर्माण मजदूर निबंधित, मिल रहा कई योजनाओं का लाभ

राज्य सरकार ने 5.66 लाख असंगठित मजदूरों का निबंधन कराया है। उन्हें कई योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। उन्हें दुर्घटना के बाद मिलने वाली राशि भी 75 हजार रुपये से बढ़ाकर पांच लाख तथा सामान्य मृत्यु में मिलनेवाली राशि तीस हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। मंत्री के अनुसार, असंगठित क्षेत्र के 13.10 लाख मजदूरों का भी निबंधन कराकर उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

ईज ऑफ डूइंग से सुधरी झारखंड की छवि

मंत्री ने कहा कि पहले झारखंड मुख्यमंत्री के घोटाले से जाना जाता था। अब झारखंड की छवि बदल गई है। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसमें श्रम सुधारों में उनका विभाग अव्वल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड 29वें से पहले स्थान पर आ गया। उन्होंने आइटीआइ की संख्या 27 से बढ़ाकर 59 किए जाने तथा रोजगार मेला में 2,18,837 को रोजगार दिलाने को भी अपने विभाग की बड़ी उपलब्धि बताई।

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