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भाई की हत्या कर खून पीने के दोषी को आजीवन कारावास

अदालत ने अपने छोटे भाई की हत्या कर उसका खून पीने वाले शनिचरवा बेदिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Sun, 29 Apr 2018 02:19 PM (IST)Updated: Sun, 29 Apr 2018 02:19 PM (IST)
भाई की हत्या कर खून पीने के दोषी को आजीवन कारावास
भाई की हत्या कर खून पीने के दोषी को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, रांची। अपर न्यायायुक्त एसके सिंह की अदालत ने अपने छोटे भाई की हत्या कर उसका खून पीने वाले शनिचरवा बेदिया को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने शनिचरवा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्तसजा काटनी होगी। यह मामला अनगड़ा थाना कांड संख्या 18/12 से संबंधित है।

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बिगन देवी की ओर से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वह 11 फरवरी 2012 को अपने पति घासीराम बेदिया और बच्चों के साथ घर में सो रही थी। रात में 11:30 बजे उसका जेठ शनिचरवा अपनी पत्‍‌नी की सहायता से दरवाजा तोड़कर घर में घुस गया और घासीराम पर चाकू और पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसका खून पी गया था। पुलिस ने शनिचरवा को 11 मार्च को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है।

30 अप्रैल 2012 को दाखिल हुआ था आरोप पत्र

इस मामले में 30 अप्रैल 2012 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया, जबकि 25 सितंबर को आरोप गठन किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता समेत आठ लोगों की गवाही दर्ज की गई थी।


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