Move to Jagran APP

Jharkhand School Reopen Date: स्कूलों को मानने होंगे सरकार के ये नियम-कायदे, आप भी जानिए

Jharkhand School Reopen Date स्कूलों में आने पर सभी बच्चे शिक्षक व अन्य स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उनमें कोरोना के लक्षण पाए जाने पर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बच्चे शिक्षक या अन्य स्टाफ स्कूल नहीं आ सकेंगे।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 18 Dec 2020 09:33 AM (IST)Updated: Sat, 19 Dec 2020 06:15 PM (IST)
Jharkhand School Reopen Date: स्कूलों को मानने होंगे सरकार के ये नियम-कायदे, आप भी जानिए
Jharkhand School Reopen Date: झारखंड में 10वीं से 12वीं तक के सारे स्‍कूल खोल दिए गए हैं।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand School Reopen Date स्कूलों में आने पर सभी बच्चे, शिक्षक व अन्य स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उनमें कोरोना के लक्षण पाए जाने पर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बच्चे, शिक्षक या अन्य स्टाफ स्कूल नहीं आ सकेंगे। हालांकि इस जोन के बच्चों को परीक्षा देने की छूट रहेगी। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को खोलने को लेकर जारी आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी एसओपी को लागू करने की बात कही गई है, जिसमें इसे अनिवार्य किया गया है।  

loksabha election banner

इसमें यह भी कहा गया है कि स्कूलों को खोलने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और उन जगहों पर बार-बार सफ़ाई की जाएगी जहां शिक्षक और छात्र बैठेंगे। यदि किसी स्कूल को पहले क्वारंटाइप सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया गया हो तो उसे खास तौर पर सैनिटाइज किया जाएगा। हालांकि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने भी अलग से एसओपी तैयार की है, जिसमें भी इन बातों का उल्लेख है।

स्कूलों में इनका करना होगा अनुपालन

  1. छात्रों तथा शिक्षकों मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  2. हर छात्र को एक दूसरे से कम से कम छह फ़ुट की दूरी बनाकर बैठना होगा। यह लिफ्ट पार्किंग, कॉरिडोर सभी जगहों पर लागू होगा।
  3. सभी छात्रों को थोड़ी-थोड़ी देर पर हाथ धोना होगा और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा।
  4. खांसने या छींकने के वक्त मुंह और नाक को ढंक कर रखना होगा।
  5. सार्वजनिक जगहों पर थूकना मना होगा।
  6. किसी छात्र को तबीयत में कुछ गड़बड़ी का अहसास होने पर उसे तुरंत स्कूल शिक्षक तथा प्रशासन को जानकारी देनी होगी।
  7. स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं होगी। खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों पर भी पाबंदी लागू रहेगी।
  8. छात्रों को आपस में नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, पानी के बोतल शेयर करने की इजाजत नहीं होगी।
  9. जिन स्कूलों में बसों की सुविधा है उनमें भी शारीरिक दूरी और साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखा जाएगा।

शिक्षा विभाग स्कूलों को खोलने के लिए आज जारी कर सकता है एसओपी

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सोमवार से खुल रहे स्कूलों के लिए शुक्रवार को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर सकता है। इसमें खासकर सरकारी स्कूलों के खुलने से पहले सैनिटाइज करने तथा बच्चों को संक्रमण से बचाने को लेकर दिशा-निर्देश होंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे हालांकि पहले ही तैयार कर लिया है, लेकिन इसमें गुरुवार को गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश के आलोक में कुछ और ङ्क्षबदुओं को जोड़ा जा रहा है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.