Jharkhand: 30 अप्रैल तक बंद ही रहेंगे स्कूल-कॉलेज, नहीं चला सकते कोचिंग सेंटर; पढ़ें Coronavirus Full Guideline
Jharkhand Coronavirus New Guidelines हजारीबाग में बीते दिन कोचिंग सेंटर के छात्रों के उपद्रव और हंगामा के बाद झारखंड में शासन-प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। सरकार की कोविड गाइडलाइन के अनुपालन के लिए सभी जिलों में अफसरों को सख्त हिदायत दी गई है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Coronavirus New Guidelines हजारीबाग में बीते दिन कोचिंग सेंटर के छात्रों के उपद्रव और हंगामा के बाद झारखंड में शासन-प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। सरकार की कोविड गाइडलाइन के अनुपालन के लिए सभी जिलों में अफसरों को सख्त हिदायत दी गई है। इससे पहले राज्य में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, जिम, पार्क, स्वीमिंग पुल को बंद कर दिया था। इसके साथ ही मेला, प्रदर्शनी व जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राज्य सरकार की उच्चस्तरीय समिति ने प्रदेश के सभी 24 जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए रात आठ बजे के बाद तमाम प्रतिष्ठान, मार्केट और दुकानें बंद करने का आदेश दिया था।
यहां पढ़ें 30 अप्रैल तक के लिए सरकार के फैसले : कोविड गाइडलाइन
- राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, पार्क, जिम, स्वीमिंग पुल बंद
- हर तरह की प्रदर्शनी व जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित
- शादी-विवाह को छोड़कर कोई आउटडोर या इंडोर कार्यक्रम की अनुमति नहीं
- शादी में अधिकतम 200 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग होंगे शामिल
- सभी तरह के जुलूस (धार्मिक सहित) पर रोक
- भीड़भाड़ वाले स्थान पर पांच से ज्यादा लोगों को जुटने की इजाजत नहीं
- 10वीं व 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए प्राइवेट, सरकारी स्कूल बंद
- 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए कक्षाएं ऑफलाइन, लेकिन अनिवार्य नहीं
- सभी प्रकार की खेल गतिविधियाें पर रोक, स्पोर्ट्समैन को स्टेडियम में प्रशिक्षण की अनुमति
- रेस्टोरेंट में क्षमता से 50 फीसद ग्राहकों को सेवा देने की अनुमति
- धार्मिक स्थलों, पूजन स्थलों पर 50 फीसद क्षमता तक श्रद्धालु
- शादी छोड़कर दूसरे कार्यों के लिए बैंक्वेट हॉल बंद
- दुकानें, रेस्टोरेंट व क्लब रात आठ बजे के बाद बंद
- रेस्टोरेंट से खाद्य पदार्थों की होम डिलिवरी
- सरकारी/निजी दफ्तर, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड में मास्क अनिवार्य