Updated: Wed, 26 Jun 2024 09:07 PM (IST)
मैनहर्ट घोटाले को लेकर सरयू राय की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि मैनहर्ट घोटाले में एसीबी की ओर से केस दर्ज नहीं करने को लेकर सरयू ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 22 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने सरयू राय से कुछ सवाल भी पूछे।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मैनहर्ट घोटाले में एसीबी की ओर से प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने को लेकर दाखिल याचिका बुधवार को खारिज कर दी। अदालत ने मामले में याचिका दाखिल करने वाले प्रार्थी सरयू राय को उचित फोरम पर अपनी बात रखने की छूट प्रदान की है।
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सरयू राय की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 22 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी से पूछा था कि जब आपको पता था कि मैनहर्ट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के डीपीआर काम दिए जाने में वित्तीय गड़बड़ी हुई है तो फिर आपने थाने में प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं कराई? कोर्ट में शिकायतवाद भी दर्ज करा सकते थे, लेकिन आपने विजिलेंस ब्यूरो में शिकायत कर मामले को छोड़ दिया।
झारखंड विधानसभा में भी सरयू ने उठाया था ये मुद्दा
बता दें कि सरयू राय ने मैनहर्ट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के डीपीआर का कार्य दिए जाने में 21 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था। इस मामले को उन्होंने झारखंड विधानसभा में भी उठाया था।
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