जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे लालू प्रसाद, जल्द सुनवाई का करेंगे आग्रह
Lalu Prasad Yadav File Bail Petition in Jharkhand High Court. लालू प्रसाद यादव अपने जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे। वे जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट से आग्रह करेंगे।
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 13 Jun 2019 01:07 PM (IST)Updated: Thu, 13 Jun 2019 07:59 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की ओर से गुरुवार को हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई। उनकी ओर अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने जमानत याचिका दाखिल की है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को लालू प्रसाद की जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए अदालत से आग्र्रह किया जाएगा। दरअसल देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है।
इस मामले में लालू प्रसाद करीब आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है। इसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर रहे हैं।
सीबीआइ ने की सजा बढ़ाने की मांग
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व में सीबीआइ की ओर से हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर लालू प्रसाद सहित अन्य की सजा को बढ़ाने की मांग की गई है। सीबीआइ की याचिका में कहा गया है कि इस मामले में जगदीश शर्मा सहित तीन अन्य को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। सभी पर आरोप समान थे, इसलिए लालू की सजा साढ़े तीन साल से बढ़ाकर सात साल करनी चाहिए। सीबीआइ की याचिका फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है।
इस मामले में लालू प्रसाद करीब आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है। इसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर रहे हैं।
सीबीआइ ने की सजा बढ़ाने की मांग
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व में सीबीआइ की ओर से हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर लालू प्रसाद सहित अन्य की सजा को बढ़ाने की मांग की गई है। सीबीआइ की याचिका में कहा गया है कि इस मामले में जगदीश शर्मा सहित तीन अन्य को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। सभी पर आरोप समान थे, इसलिए लालू की सजा साढ़े तीन साल से बढ़ाकर सात साल करनी चाहिए। सीबीआइ की याचिका फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है।
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें