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खान दुर्घटना में मौत मामले में सेल के जीएम और अन्य को हाई कोर्ट से राहत Ranchi News

Jharkhand. याचिका में कहा गया था कि खान दुर्घटना के लिए अलग से नियम बना हुआ है। इसके तहत डीजीएमएस ने जांच करने के बाद एक कंप्लेंट दोषी अधिकारियों के खिलाफ दायर किया है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 28 May 2020 01:54 PM (IST)Updated: Thu, 28 May 2020 02:33 PM (IST)
खान दुर्घटना में मौत मामले में सेल के जीएम और अन्य को हाई कोर्ट से राहत Ranchi News
खान दुर्घटना में मौत मामले में सेल के जीएम और अन्य को हाई कोर्ट से राहत Ranchi News

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने खान दुर्घटना में एक मजदूर की मौत मामले में सेल के जीएम को राहत प्रदान की है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की बेंच में हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद होगी। सेल के रो मटेरियल डिवीजन में नवंबर में एक खान दुर्घटना में एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी।

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इसे लेकर किरीबुरू थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जीएम कमलेश राय एवं नौ अन्य अधिकारियों को पुलिस ने 41a का नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। कमलेश राय एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि खान दुर्घटना के लिए अलग से नियम  बना हुआ है। इसके तहत डीजीएमएस ने जांच करने के बाद एक कंप्लेंट दोषी अधिकारियों के खिलाफ दायर किया है। इसके बाद भी पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।


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