जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री में अब संख्या की कोई सीमा नहीं
कोरोना काल में 40 से अधिक रजिस्ट्री की नहीं थी अनुमति अब पहले की तरह बिना किसी बंधन के हो सकेगी रजिस्ट्री
राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड राज्य में जमीन और फ्लैट के निबंधन में संख्या की सीमा समाप्त कर दी गई है। अब एक दिन में कितनी भी जमीन और फ्लैट का निबंधन किया जा सकती है। अबतक कोरोना संक्रमण को देखते हुए विभाग ने एक रजिस्ट्री आफिस में प्रतिदिन अधिकतम 40 जमीन और फ्लैट सहित अन्य डीड के निबंधन की ही स्वीकृति दी थी। अब स्थिति सामान्य होती देख अधिकतम निबंधन की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दस्तावेज निबंधन में परेशानियों को लेकर बढ़ती शिकायतों को देख विभाग ने यह फैसला लिया है। रजिस्ट्री की संख्या बढ़ने से राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति भी बढ़ेगी। वहीं आमलोगों को भी सहूलियत होगी। जमीन और फ्लैट के निबंधन के लिए भी लोगों को अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। रजिस्ट्री आफिस में पेंडिंग अब खत्म होगी। साथ ही वहां रजिस्ट्री से जुड़े स्टांप पेपर विक्रेता व डीड राइटर का रोजगार भी बढ़ेगा।
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की निबंधन महानिरीक्षक विप्रा भाल ने सभी जिलों के उपायुक्त सह जिला निबंधक को पत्र लिखकर पुराने आदेश को वापस लेने की सूचना दी है। विभाग ने 15 मई को आदेश जारी कर तमाम रजिस्ट्री कार्यालयों को एक दिन में अधिकतम 40 दस्तावेजों का ही निबंधन करने की अनुमति दी थी। निबंधन की अधिकतम सीमा निर्धारित किए जाने के आदेश को विलोपित करते हुए नए आदेश में विभाग ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना को लेकर जारी दिशानिर्देशों का अक्षरश: पालन करने की हिदायत संबंधित अधिकारियों को दी है।