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Jharkhand: गरीबों के लिए बन रहा हरा राशन कार्ड, 9 से विशेष अभियान

Ration Card for Poor People झारखंड के प्रत्‍येक प्रखंड पंचायत वार्ड और शहरी अंचल के स्लम बस्तियों में विशेष कैंप लगेगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवेदन करें। ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 07 Oct 2020 09:35 AM (IST)Updated: Wed, 07 Oct 2020 09:38 AM (IST)
Jharkhand: गरीबों के लिए बन रहा हरा राशन कार्ड, 9 से विशेष अभियान
15 तक आवेदन किए जा सकते हैं।

रांची, जासं। गरीबों और जरूरतमंद लोगों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है। इसके लिए हरा राशन कार्ड बन रहा है। हरा राशन कार्ड बनाने के लिए रांची जिला में पुनः एक विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोग आवेदन कर सकें, इसे लेकर 9 अक्टूबर (शुक्रवार) को विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जाएगा।

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प्रखंड, वार्ड और शहरी अंचल एवं हर क्षेत्रों में लगेगा विशेष कैंप

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 9 अक्टूबर 2020 को आयोजित किए जानेवाले विशेष अभियान दिवस पर जिला के सभी प्रखंड, शहरी क्षेत्र के अंचल और वार्ड में विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। यहां लोग अपना आवेदन समर्पित कर सकेंगे। प्रखंडों में प्रखंड एवं पंचायत कार्यालय और वार्ड में पार्षद कार्यालय में कैंप लगाये जाएंगे। शहरी क्षेत्र के सभी चार अंचल अरगोड़ा, बड़गाईं, शहर और हेहल अंचल में अतिरिक्त कैंप लगाए जाएंगे।

उपायुक्त रांची  छवि रंजन ने इस संबंध में संबंधित बीडीओ/सीओ एवं अन्य पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। योजना के प्रचार-प्रसार एवं योजना के तहत आवेदन समर्पित करने को लेकर कैंप लगाने का निर्देश दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सुपात्र लाभुकों को इस योजना के तहत जोड़ा जा सके। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2020 को किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत आच्छादित लोगों को महीने में 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रतिमाह एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा। नई झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में रांची जिले में कुल संख्या 132514 लोगों को शामिल किया जाना है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 15 अक्टूबर तक ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों मोड के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं।

लाभार्थियों को शहरी स्थानीय निकायों, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर अलग किया जाएगा और उनके नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे। इसके लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सुपात्र लाभुकों की प्राथमिकता सूची निम्न वर्णित मानकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

1. आदिम जनजाति परिवार

2. विधवा/परित्यक्ता/ट्रांसजेंडर

3. 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति

4. कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति

5. अकेले रहने वाले, वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार

6. अनुसूचित जनजाति

7. अनुसूचित जाति

8. अन्यान्य


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