चारा घोटाले में फिर बढ़ीं लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें, अदालत ने दिया यह आदेश
Lalu Prasad Yadav. चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी RC 47 मामले में रांची की सीबीआइ अदालत ने उन्हें कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है।
रांची, जासं। चारा घोटाले के सजायाफ्ता चार मामलों के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में अदालत ने उन्हें सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। रांची के रिम्स में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव को हालांकि, इसके पहले रेलवे घोटाला मामले में सीबीआइ ने दिल्ली हाई कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हाजिर कराया था। इस बार रांची की सीबीआइ अदालत ने चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में सशरीर उपस्थित होने को कहा है।
बुधवार को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआइ की विशेष अदालत ने आरोपियों को सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। कांड संख्या आरसी 47 से जुड़े मामले की सुनवाई करने के दौरान विशेष जज प्रदीप कुमार ने यह आदेश दिया। मालूम हो कि इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र, जगदीश शर्मा, आरके राणा, महेश प्रसाद, फूलचंद सिंह आदि आरोपी बनाए गए हैं।
आरसी 20ए/96 मामले में सुनवाई पूरी,29 को आएगा फैसला
वहीं इसी से संबंधित एक पूरक मामले आरसी 20ए/96 में सीबीआइ की दूसरी अदालत में बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। इस मामले में सीबीआइ के विशेष जज एसएन मिश्रा की अदालत 29 मई को फैसला सुनाएगी। मामले में दवा आपूर्तिकर्ता अनिल कुमार सिंह, संजीव कुमार वासुदेव, मो सईद, सलाउर्र रहमान आदि आरोपी बनाए गए हैं।
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