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Ranchi News: सेना के कब्जे वाली जमीन बेचने के मामले में प्रदीप पर FIR

Ranchi News रांची के बड़गाईं अंचल के मोरहाबादी मौजा की सेना के कब्जे वाली जमीन की फर्जी तरीके से होल्डिंग लेने के मामले में प्रदीप बागची के खिलाफ बरियातू थाने में जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज हो गई है।

By Sanjay KumarEdited By: Published: Tue, 07 Jun 2022 11:11 AM (IST)Updated: Tue, 07 Jun 2022 11:13 AM (IST)
Ranchi News: सेना के कब्जे वाली जमीन बेचने के मामले में प्रदीप पर FIR
Ranchi News: सेना के कब्जे वाली जमीन बेचने के मामले में प्रदीप पर FIR।

रांची, जासं। Ranchi News रांची के बड़गाईं अंचल के मोरहाबादी मौजा की 4.55 एकड़ सेना की कब्जे वाली रैयती जमीन की फर्जी तरीके से, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी बिजली बिल, फर्जी पोजेशनल लेटर दिखाकर दो-दो होल्डिंग लेने वाले फर्जी रैयत प्रदीप बागची के खिलाफ बरियातू थाने में जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज हो गई है। यह प्राथमिकी रांची नगर निगम के नगर आयुक्त के आदेश पर कर संग्रहकर्ता दिलीप शर्मा ने दर्ज कराई है।

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उन्होंने दर्ज प्राथमिकी में शिकायत की है कि प्रदीप बागची ने जिस नाम व पता से संबंधित कागजात रांची नगर निगम में जमा किया था, वैसे सभी कागजात, नाम व पते जांच में फर्जी मिले हैं। रांची नगर निगम ने प्राथमिकी दर्ज कराने की यह कार्रवाई पिछले दिनों कोर्ट के आदेश के आलोक में कराई है। पिछले दिनों कोर्ट ने बरियातू थाने को आदेश दिया था कि सेना की कब्जे वाली रैयती जमीन पर फर्जीवाड़ा में शामिल रांची के दो रजिस्ट्रार, नगर आयुक्त व अंचलाधिकारी सहित 10 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें।

इसके बाद बरियातू थाने ने कोर्ट को बताया है कि जहां जालसाजी हुई है, वह क्षेत्र उनके अधीन नहीं, कोतवाली थाना क्षेत्र के अधीन आता है। अब कोर्ट इस मामले में बहुत जल्द ही अधिकार क्षेत्र चिह्नित कर पुन: आदेश जारी करने वाला है।

फंसने से पहले नगर निगम ने की बचाव की तैयारी

इस मामले में नगर निगम ने फंसने से पहले ही खुद को बचाने की तैयारी करते हुए अपने बचाव में प्रदीप बागची के खिलाफ चार जून 2022 की तिथि में कांड संख्या 141/22 में धारा 420, 467, 471 भादवि में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। इस मामले में नगर आयुक्त का नाम सामने आने के बाद नगर निगम रेस हुआ। आनन फानन में जांच कराई गई और फिर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। हर बिंदु पर गंभीरता से जांच की जाएगी।

रांची के दो रजिस्ट्रार, नगर आयुक्त, अंचलाधिकारी सहित 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने था आदेश

रांची के बड़गाईं अंचल के मोरहाबादी मौजा की 4.55 एकड़ सेना की कब्जे वाली रैयती जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री करने के मामले में रांची के बरियातू थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार की अदालत ने दिया था। जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी है, उनमें रांची के दो रजिस्ट्रार घासी राम पिगुआ व वैभव मनी त्रिपाठी, नगर आयुक्त मुकेश कुमार, बड़गाईं के अंचलाधिकारी मनोज कुमार, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, खरीदार जगतबंधु टी-इस्टेट के निदेशक दिलीप कुमार घोष, जयप्रकाश नारायण सिन्हा, मेसर्स गोयल बिल्डर्स अपर बाजार के निदेशक, मोहम्मद जैकुल्लाह और मानवेंद्र प्रसाद शामिल हैं। इनपर जान बूझकर फर्जीवाड़ा कर दूसरे की जमीन की खरीद-बिक्री का आरोप है। दिलीप कुमार घोष ने सात करोड़ रुपये में प्रदीप बागची नामक कथित रैयत से सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन खरीदी थी।

जमीन का असली मालिक है जयंत करनाड

सेना के कब्जे वाली जमीन पर विवाद होने के बाद पूरे मामले की जांच दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त उप निदेशक कल्याण से कराई थी। उन्होंने गत वर्ष 20 दिसंबर 2021 को जांच रिपोर्ट आयुक्त को सौंपी थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त जमीन से संबंधित खतियान प्रमोद नाथ दास गुप्ता वल्द बाबु प्रताप नाथ दास गुप्ता के नाम पर है। सेना के कब्जे वाली जयंत करनाड की जमीन पर प्रदीप बागची नामक व्यक्ति ने दावा ठोका और गलत तरीके से दिलीप कुमार घोष को गलत दस्तावेज पर रजिस्ट्री कर दी। इस फर्जीवाड़े में सरकारी अधिकारियो की भी मिलीभगत है।


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