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    'बिना जांच के स्थानांतरण दुर्भावना माना जाएगा', कोर्ट ने रांची बाजार समिति के सचिव का ट्रांसफर ऑर्डर किया निरस्त

    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:24 AM (IST)

    झारखंड हाई कोर्ट ने रांची बाजार समिति के सचिव कृष्ण कन्हैया के स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया है, क्योंकि इसे दंड के रूप में पारित किया गया था। अदालत ...और पढ़ें

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    रांची हाईकोर्ट के आदेश। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने रांची बाजार समिति के सचिव कृष्ण कन्हैया के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि स्थानांतरण का आदेश स्वयं ही स्पष्ट करता है कि इसे दंड के तौर पर पारित किया गया था।

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    अदालत ने कहा कि जब स्थानांतरण दंड के रूप में किया जाता है, तो वह पूरी तरह अवैध होता है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सोमेश तिवारी के मामले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि बिना किसी जांच के आरोपों के आधार पर स्थानांतरण करना दुर्भावना माना जाएगा।

    याचिकाकर्ता को कोई नोटिस या स्पष्टीकरण का अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए अदालत ने विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया। इस संबंध में प्रार्थी कृष्ण कन्हैया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

    सुनवाई के दौरान बताया गया कि 14 नवंबर के आदेश तहत प्रार्थी को रांची कृषि उपज विपणन समिति (बाजार समिति) से चाकुलिया बाजार समिति स्थानांतरित किया गया था।

    दावा किया गया कि उनके खिलाफ कोई सुनवाई या दंड प्रक्रिया अपनाए बिना, उनके असंतोषजनक कार्य और कर्तव्यों में लापरवाही के आरोपों के आधार पर स्थानांतरण किया गया। इसलिए उनका स्थानांतरण आदेश को निरस्त किया जाए।

    सुनवाई के बाद अदालत ने स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया और मामले को संबंधित अधिकारियों को वापस भेज दिया है, ताकि प्रार्थी को उचित अवसर दिए जाने के बाद निर्णय लिया जा सके।

    रिश्वत मामले में आरोपित नहीं मिली जमानत

    एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने रिश्वत लेते गिरफ्तार डीएसपी कार्यालय में तैनात रीडर सुनील कुमार पासवान की ओर से दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी।

    बता दें कि रीडर को एसीबी ने 25 हजार रुपये रिश्वत लेते 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी एक फारेस्ट गार्ड जितेंद्र कुमार का नाम प्राथमिकी से हटाने या मामले को कमजोर करने के एवज में ली जा रही थी।

    सत्र को ले आज भी खुलेगा गृह विभाग व पुलिस मुख्यालय

    विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग व झारखंड पुलिस मुख्यालय शनिवार छह दिसंबर को खुला रहा और यह व रविवार सात दिसंबर को भी खुलेगा। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।

    जारी आदेश के अनुसार विधानसभा में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित प्रश्नोतरी आठ दिसंबर को निर्धारित है। इसके मद्देनजर ही यह निर्णय लिया गया है, ताकि विधानसभा में उठने वाले प्रश्नों का त्वरित निष्पादन किया जा सके।